नई दिल्ली: दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर कल यानि 13 अगस्त को भी सुनवाई जारी रखेगा. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज ने जमानत याचिकाओं पर अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोचिंग के सह-मालिकों की ओर से पेश वकील ने कहा कि जमानत याचिका पर भावनाओं से नहीं बल्कि मामले और कानून के तथ्यों के आधर पर सुनवाई की जाए. उन्होंने कहा कि जब एजेंसी कार्रवाई नहीं करती तो यह भी अपराध का हिस्सा है. दिल्ली नगर निगम के अधिकारी सब कुछ जानते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते. सह-मालिकों के वकील ने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके लिए आरोपी कैसे जिम्मेदार हैं? क्या आरोपियों को फावड़ा उठाकर नालियों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए.
इन आरोपियों की जमानत पर हो रही सुनवाईः जिन आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की है उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं. इस मामले में एक आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और को-ऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.
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दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से यहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई.
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