Allahabad High Court News: प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के तहत विशेष अदालत गाजीपुर से मिली चार साल की कैद व एक लाख जुर्माने के खिलाफ दाखिल अपील की सुनवाई की तिथि अब 13 मई नियत की है. न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा विलंब से दाखिल अपील पर विलंब माफी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि पर याची की अपील के साथ सूचीबद्ध करने को कहा है.
न्यायालय ने इसके साथ ही पीड़ित पक्ष कृष्णानंद राय के पुत्र पियूष राय द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिवीजन जिसमें सजा बढ़ाने की मांग की गई है, को भी सूचीबद्ध करने को कहा है. यह प्रकरण न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत में चल रहे हैं. याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी व उपेंद्र उपाध्याय व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पी सी श्रीवास्तव व जेके उपाध्याय ने पक्ष रखा. बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने अपील को 30 जून 2024 तक निस्तारित करने का आदेश दिया है. इस पर अपील की सुनवाई की जा रही है.
मालूम हो कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या केस को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया. इसमें गाजीपुर की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए अंसारी को सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है. हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली थी, किन्तु सजा पर रोक नहीं लगाई. इस कारण संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील शीघ्र सुने जाने का आदेश दिया. राज्य सरकार ने भी सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर अपील दाखिल की है.