पलामू: झारखंड में चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति का आरक्षण शून्य करने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से मामले को लेकर रिपोर्ट देने को कहा, जिस पर राज्य सरकार ने कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा है. हालांकि बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी. हाईकोर्ट में अब 21 अगस्त को पूरे मामले में सुनवाई होगी.
दरअसल, झारखंड के कई जिलों में चौकीदार बहाली के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया. विज्ञापन में अनुसूचित जाति के आरक्षण को शून्य कर दिया गया. पूरे मामले को लेकर चौकीदार बहाली अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति झारखंड हाईकोर्ट पहुंची. इसके बाद मामले को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट में पहली सुनवाई हुई. संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप कुमार पासवान ने बताया कि सोमवार को पूरे मामले में सुनवाई हुई है. अब इसमें अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने रिपोर्ट छापने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा था.
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने को कहा है. संदीप कुमार पासवान ने कहा कि सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो भी स्थिति बनेगी, उसे स्वीकार करना होगा. चौकीदार बहाली अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति विज्ञापन जारी होने के बाद सही आंदोलन शुरू किया है. संघर्ष समिति मामले में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों से मुलाकात कर चुकी है. चौकीदार बहाली अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति पूरे मामले में हाईकोर्ट गई है और अपना पक्ष रखा.
ये भी पढ़ें: चौकीदार भर्ती का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, बहाली में अनुसूचित जाति का आरक्षण शून्य करने के खिलाफ दायर की गई याचिका
ये भी पढ़ें: रुक सकती है चौकीदार की बहाली! आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सीएम से किया मुलाकात