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ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों की जिला जज न्यायालय में अब 19 अप्रैल को होगी सुनवाई - gyanvapi case

वाराणसी के ज्ञानवापी से जुड़े दो मामलों की 19 अप्रैल को सुनवाई होगी. इनमें से एक बंद तलगृहों के एएसआई सर्वे जबकि दूसरा मामला मां श्रृंगार गौरी में नियमित पूजन की मांग का है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 12, 2024, 10:05 AM IST

Updated : Apr 12, 2024, 3:10 PM IST

वाराणसी : ज्ञानवापी के बंद तलगृहों के सर्वे की मांग को लेकर दाखिल मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को जिला जज की अदालत में अब 19 अप्रैल को होगी. मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर दाखिल मुकदमे की वादी महिला राखी सिंह की ओर से बीते 5 फरवरी को दाखिल मुकदमे में बंद तलगृहों का एएसआई सर्वे जरूरी बताया था. मस्जिद पक्ष ने इस पर बीते 28 फरवरी को आपत्ति दाखिल की थी. इसके अलावा जिला जज न्यायालय में व्यास जी के तहखाना की मरम्मत की मांग को लेकर भी सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी.

ज्ञानवापी परिसर में बंद दो अन्य तहखानों की एएसआई सर्वे की मांग पर 19 अप्रैल को सुनवाई होगी. वादिनी राखी सिंह ने जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की थी. पिछले 31 जनवरी को जिला अध्यक्ष डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के रिटायर्ड होने के बाद से खाली चल रही जिला जज की कुर्सी की वजह से ज्ञानवापी प्रकरण के कई मामलों की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी. नए जज के रूप में संजीव पांडेय को यहां नियुक्त किया गया है. माना जा रहा है कि अब मुकदमे की सुनवाई रफ्तार पकड़ेगी.

बता दें की वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ करने का अधिकार दे दिया था. इसके बाद 1 फरवरी को ज्ञानवापी परिसर में 31 साल बाद पूजा-अर्चना शुरू हो गई थी. कोर्ट का आदेश आने के बाद रातोंरात तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई थी. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा करवाई गई थी.

न्यायालय के इस आदेश के बाद श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले में सबसे पहले वादी के तौर पर मुकदमा दाखिल करने वाली राखी सिंह ने व्यास जी के तहखाना के बाद यहां मौजूद अन्य सभी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग की थी. इस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है. इस मामले के अलावा जिस तहखाना में पूजा पाठ शुरू हुई है. उसके छत समेत अन्य हिस्सों के जर्जर होने की वजह से यहां पूजा पाठ करने वाले पुजारी को खतरा होने की बात कहते हुए पिछले दिनों एक याचिका भी दायर की गई थी. इस पर भी कोर्ट अब 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा. इसमें तहखाने के ऊपर छत पर मुस्लिम समुदाय के प्रवेश को रोकने की भी मांग की गई है.

यह भी पढ़ें : बनारस की सीट पर अब तक कितना रहा जीत के रिकॉर्ड का आंकड़ा, कौन जीता सबसे कम वोटों के अंतर से?, पढ़िए डिटेल

वाराणसी : ज्ञानवापी के बंद तलगृहों के सर्वे की मांग को लेकर दाखिल मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को जिला जज की अदालत में अब 19 अप्रैल को होगी. मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर दाखिल मुकदमे की वादी महिला राखी सिंह की ओर से बीते 5 फरवरी को दाखिल मुकदमे में बंद तलगृहों का एएसआई सर्वे जरूरी बताया था. मस्जिद पक्ष ने इस पर बीते 28 फरवरी को आपत्ति दाखिल की थी. इसके अलावा जिला जज न्यायालय में व्यास जी के तहखाना की मरम्मत की मांग को लेकर भी सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी.

ज्ञानवापी परिसर में बंद दो अन्य तहखानों की एएसआई सर्वे की मांग पर 19 अप्रैल को सुनवाई होगी. वादिनी राखी सिंह ने जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की थी. पिछले 31 जनवरी को जिला अध्यक्ष डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के रिटायर्ड होने के बाद से खाली चल रही जिला जज की कुर्सी की वजह से ज्ञानवापी प्रकरण के कई मामलों की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी. नए जज के रूप में संजीव पांडेय को यहां नियुक्त किया गया है. माना जा रहा है कि अब मुकदमे की सुनवाई रफ्तार पकड़ेगी.

बता दें की वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ करने का अधिकार दे दिया था. इसके बाद 1 फरवरी को ज्ञानवापी परिसर में 31 साल बाद पूजा-अर्चना शुरू हो गई थी. कोर्ट का आदेश आने के बाद रातोंरात तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई थी. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा करवाई गई थी.

न्यायालय के इस आदेश के बाद श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले में सबसे पहले वादी के तौर पर मुकदमा दाखिल करने वाली राखी सिंह ने व्यास जी के तहखाना के बाद यहां मौजूद अन्य सभी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग की थी. इस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है. इस मामले के अलावा जिस तहखाना में पूजा पाठ शुरू हुई है. उसके छत समेत अन्य हिस्सों के जर्जर होने की वजह से यहां पूजा पाठ करने वाले पुजारी को खतरा होने की बात कहते हुए पिछले दिनों एक याचिका भी दायर की गई थी. इस पर भी कोर्ट अब 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा. इसमें तहखाने के ऊपर छत पर मुस्लिम समुदाय के प्रवेश को रोकने की भी मांग की गई है.

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Last Updated : Apr 12, 2024, 3:10 PM IST
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