प्रयागराज : वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग में दाखिल निगरानी याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट ने सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सरकार एवं अन्य विपक्षी पक्षकारों को समय से जानकारी न होने पर दिया है. कोर्ट ने निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को इस आदेश की जानकारी लिखित रूप से मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के अधिवक्ता को 24 घंटे में देने का निर्देश दिया है.
श्रृंगार गौरी केस में वादी राखी सिंह की ओर से जिला जज वाराणसी के आदेश के विरुद्ध दाखिल इस निगरानी याचिका पर इससे पहले 22 मई को संबंधित कोर्ट को बताया गया था कि मुख्य न्यायाधीश ने यह निगरानी याचिका अन्य एकल पीठ को मामले सुनवाई के लिए नामित किया है. इसके बाद उक्त एकल पीठ ने मुख्य न्यायाधीश को उपयुक्त बेंच नामित करने के लिए फाइल भेज दी थी.
जिला जज वाराणसी के आदेश के विरुद्ध दाखिल इस निगरानी याचिका पर 31 जनवरी को विपक्षी संख्या चार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को नोटिस जारी किया गया था. वाराणसी के जिला जज ने 21 अक्टूबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए वजूखाने का एएसआई सर्वे का आदेश देने से इनकार कर दिया था. मंदिर पक्ष का कहना है कि एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे से वुजूखाना को कोई नुकसान नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी नहीं होगा क्योंकि वजूखाना क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का आदेश है, सील नहीं किया गया है. सुनवाई के दौरान विपक्षी काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिवक्ता विनीत संकल्प उपस्थित थे.