शिमला: राजधानी के सबसे बड़े उपनगर संजौली की मस्जिद से जुड़े विवाद में आज यानी शनिवार को नगर निगम शिमला की कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी. कारण ये है कि जिला अदालत में पेश किया गया रिकॉर्ड अभी वापिस नगर निगम के पास नहीं आया है. उल्लेखनीय है कि जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज हो चुकी है. मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में MC कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी.
नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश पारित किया हुआ है. सुनवाई के दौरान जिला अदालत ने नगर निगम से रिकॉर्ड पेश करने को कहा था. अभी रिकॉर्ड वापिस नगर निगम नहीं पहुंचा है, लिहाजा, आज की सुनवाई टल गई है. पहले मामले में 7 दिसंबर को ही मामले में सुनवाई होने की जानकारी दी गयी थी.
यहां बता दें कि 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने के आदेश दिए हुए हैं. मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम संजौली मस्जिद कमेटी खुद कर रही है. इस मामले में 21 अक्टूबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू किया था. संजौली मस्जिद कमेटी को नगर निगम आयुक्त की अदालत के मुताबिक अवैध हिस्से को हटाने का सारा खर्च खुद वहन करना है. संजौली मस्जिद कमेटी को इसके लिए वक्फ बोर्ड से भी कोई मदद नहीं मिल रही है. अभी की जानकारी के अनुसार फिलहाल, संजौली मस्जिद की पांचवीं मंजिल के बड़े हिस्से को हटाने का काम पूरा हो चुका है.
इससे पहले 21 अक्टूबर को भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी स्थानीय लोगों की याचिका पर सुनवाई हुई थी. इस सुनवाई के दौरान भी हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को आठ हफ्ते में 2010 की शिकायत का निपटारा करने के लिए कहा है. यह शिकायत साल 2010 में स्थानीय लोगों की ओर से नगर निगम शिमला को दी गई थी, जिसमें जमीन पर अवैध निर्माण की बात कही गई है.
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