ETV Bharat / state

पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क और सुविधाओं को लेकर पटना HC गंभीर, राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब - Patna High Court

author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 5, 2024, 4:01 PM IST

Patna High Court : पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क और सुविधाओं को लेकर पटना हाईकोर्ट गंभीर है. मामले को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

पटना: हाईकोर्ट पटना ने पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले पर राज्य सरकार को तीन सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस मामले पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के कनेक्टिंग रोड केस पर सुनवाई: कोर्ट ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर पर राज्य सरकार को निर्माणाधीन सड़कों को शीघ्र पूरा करने के लिए कहे. पिछली सुनवाई मे हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने गोला रोड के निर्माण में चल रही प्रगति का ब्यौरा दिया था.

गोला रोड से स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य रुका: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है. उन्होंने बताया था कि गोला रोड से स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य रुका हुआ है. ये बिजली बोर्ड की आपत्ति के कारण बंद है. साथ ही आशियाना दीघा एलीवेटेड रोड के निर्माण की लागत का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया था लेकिन प्रगति काफी धीमी है.

नहर की सड़क की चौड़ीकरण की योजना: पहले की सुनवाई में ये भी कोर्ट को बताया गया था कि एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना है,ताकि यात्री सीधे स्टेशन पहुंच सके. पश्चिम की तरफ से दानापुर और गोला रोड की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौड़ा किये जाने की योजना है.

तीन सप्ताह के बाद सुनवाई: याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था, लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कोर्ट को यह भी बताया गया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रेलों का परिचालन काफी पहले ही प्रारम्भ हो गया है, लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी है. इस मामले पर तीन सप्ताह के बाद सुनवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ को हाई कोर्ट से मिली जमानत, मनी लॉन्डरिंग मामले में हुए थे गिरफ्तार - JDU MLC Radha Charan Seth

पटना: हाईकोर्ट पटना ने पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले पर राज्य सरकार को तीन सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस मामले पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के कनेक्टिंग रोड केस पर सुनवाई: कोर्ट ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर पर राज्य सरकार को निर्माणाधीन सड़कों को शीघ्र पूरा करने के लिए कहे. पिछली सुनवाई मे हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने गोला रोड के निर्माण में चल रही प्रगति का ब्यौरा दिया था.

गोला रोड से स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य रुका: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है. उन्होंने बताया था कि गोला रोड से स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य रुका हुआ है. ये बिजली बोर्ड की आपत्ति के कारण बंद है. साथ ही आशियाना दीघा एलीवेटेड रोड के निर्माण की लागत का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया था लेकिन प्रगति काफी धीमी है.

नहर की सड़क की चौड़ीकरण की योजना: पहले की सुनवाई में ये भी कोर्ट को बताया गया था कि एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना है,ताकि यात्री सीधे स्टेशन पहुंच सके. पश्चिम की तरफ से दानापुर और गोला रोड की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौड़ा किये जाने की योजना है.

तीन सप्ताह के बाद सुनवाई: याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था, लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कोर्ट को यह भी बताया गया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रेलों का परिचालन काफी पहले ही प्रारम्भ हो गया है, लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी है. इस मामले पर तीन सप्ताह के बाद सुनवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ को हाई कोर्ट से मिली जमानत, मनी लॉन्डरिंग मामले में हुए थे गिरफ्तार - JDU MLC Radha Charan Seth

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.