पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक ही परिवार के छह लोगों को गोली मारने के मामले पर सुनवाई की. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने मेघा कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (आईओ) को अनुसन्धान रिकार्ड के साथ कोर्ट में हाजिर होने क निर्देश दिया. इसके साथ ही लखीसराय के एसपी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से केस के सुनवाई में भाग लेने का आदेश दिया.
लखीसराय ट्रिपल मर्डर केस : आवेदिका के वकील शिव प्रताप ने बताया कि लखीसराय नगर परिषद के अध्यक्ष के इशारे पर एक ही परिवार के छह लोगों को गोली मारी गई. एक की मृत्यु घटना स्थल पर हो गई, जबकि दो की मृत्यु पीएमसीएच लाने के दौरान हो गई. तीन जीवन लोग मौत से लड़ रहे हैं. उनका कहना था कि आवेदिका ने एसपी से अध्यक्ष और गोली मारने वाले के साथ हुई बातचीत का मोबाईल डिटेल निकालने की मांग की.
पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप : वकील शिव प्रताप ने कोर्ट को बताया कि आवेदिका और उसके बेटा के सामने उसके पति को गोली मारी गई है. अध्यक्ष के सहयोग से गोली मारने वाले को भगा दिया गया, लेकिन पुलिस किसी भी पहलू से जांच नहीं कर रही है. यहां तक कि घटना को अपने सामने होते आंखों देखी का कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान तक दर्ज नहीं कराई.
दूसरी एजेंसी से जांच कराने की मांग : कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 फरवरी 2024 तय की. उस दिन एसपी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई में भाग लेने का आदेश दिया, ताकि वे स्थिति स्पष्ट कर सकें. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से लखीसराय थाना कांड संख्या 916/23 का अनुसंधान स्थानीय पुलिस की बजाय किसी अन्य एजेंसी से कराने की मांग की.
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