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MP-MLA के खिलाफ लंबित मुकदमों पर HC में सुनवाई, जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश - Patna High Court

Criminal Cases Against Bihar MP MLA : पटना उच्च न्यायालय में सांसद-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. पढ़ें पूरी खबर

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Aug 6, 2024, 5:41 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट में राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों से सम्बन्धित याचिका पर सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई में सभी जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा इन मामलों पर सुनवाई की जा रही है.

त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने का आदेश : इससे पूर्व कोर्ट ने इन मामलों की मॉनिटरिंग करते हुए राज्य के जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट छह सप्ताह में देने का निर्देश दिया था. इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी जिला जजों से सभी जिलाधिकारियों, हितधारकों एवं पुलिस अधीक्षक की बैठक बुलाकर मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा था.

संबंधित रिपोर्ट दायर करने का दिया था निर्देश : कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक को इस आदेश की प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी जिला जजों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. गौरतलब है कि अदालत ने जिला जजों से पूर्व एवं वर्तमान एमपी /एमएलए के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था.

मुख्य सचिव द्वारा दायर रिपोर्ट की सराहना : पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने गृह विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव द्वारा दायर रिपोर्ट की सराहना की थी. कोर्ट ने कहा था कि यह रिपोर्ट ज्यादा विस्तृत है और मामलों की समय रेखा भी इंगित करती है. यहां यह बताना भी जरूरी है कि कोर्ट इससे पहले भी इन मामलों को शीघ्रता से निष्पादित करने के दिशानिर्देश जारी करते रही है. इन मामलों पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.

पटना : पटना हाईकोर्ट में राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों से सम्बन्धित याचिका पर सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई में सभी जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा इन मामलों पर सुनवाई की जा रही है.

त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने का आदेश : इससे पूर्व कोर्ट ने इन मामलों की मॉनिटरिंग करते हुए राज्य के जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट छह सप्ताह में देने का निर्देश दिया था. इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी जिला जजों से सभी जिलाधिकारियों, हितधारकों एवं पुलिस अधीक्षक की बैठक बुलाकर मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा था.

संबंधित रिपोर्ट दायर करने का दिया था निर्देश : कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक को इस आदेश की प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी जिला जजों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. गौरतलब है कि अदालत ने जिला जजों से पूर्व एवं वर्तमान एमपी /एमएलए के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था.

मुख्य सचिव द्वारा दायर रिपोर्ट की सराहना : पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने गृह विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव द्वारा दायर रिपोर्ट की सराहना की थी. कोर्ट ने कहा था कि यह रिपोर्ट ज्यादा विस्तृत है और मामलों की समय रेखा भी इंगित करती है. यहां यह बताना भी जरूरी है कि कोर्ट इससे पहले भी इन मामलों को शीघ्रता से निष्पादित करने के दिशानिर्देश जारी करते रही है. इन मामलों पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.

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