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चारधाम यात्रा मार्ग पर शराब की दुकान खोलने का मामला, कोर्ट ने सरकार से मांगा हलफनामा - Srikot Liquor Departmental Store

Srikot Liquor Departmental Store पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट में शराब का डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने चारधाम यात्रा मार्ग पर शराब की दुकान खोलने के मामले पर राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है.

UTTARAKHAND HIGHCOURT
उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 23, 2024, 9:38 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्रीनगर-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीकोट नामक स्थान पर राज्य सरकार द्वारा शराब की दुकान खोले जाने की अनुमति देने वाले मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है. आज विमल नेगी की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई.

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से अपनी याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने पूर्व में एक जनहित याचिका में अपना जवाब देते हुए उच्च न्यायालय में कहा था कि प्रदेश में धार्मिक स्थानों और चारधाम यात्रा मार्ग पर नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी. लेकिन सरकार ने कुछ समय पहले श्रीनगर-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीकोट नामक स्थान पर शराब की दुकान को खोलने की अनुमति दे दी है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार ने पूर्व में उच्च न्यायालय में दिए गए अपने ही शपथपत्र का उल्लंघन किया है. याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में 200 से अधिक नई दुकानें खोली गई है. लेकिन अभी तक सरकार इस मामले में कोई जवाब नहीं दे पाई. जिसपर कोर्ट ने राज्य सरकार को समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस पर रोक लगाई जाई. मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.

ये भी पढ़ेंः श्रीनगर में शराब डिपार्टमेंटल स्टोर का विरोध शुरू, संत समाज ने बुलंद की आवाज

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्रीनगर-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीकोट नामक स्थान पर राज्य सरकार द्वारा शराब की दुकान खोले जाने की अनुमति देने वाले मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है. आज विमल नेगी की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई.

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से अपनी याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने पूर्व में एक जनहित याचिका में अपना जवाब देते हुए उच्च न्यायालय में कहा था कि प्रदेश में धार्मिक स्थानों और चारधाम यात्रा मार्ग पर नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी. लेकिन सरकार ने कुछ समय पहले श्रीनगर-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीकोट नामक स्थान पर शराब की दुकान को खोलने की अनुमति दे दी है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार ने पूर्व में उच्च न्यायालय में दिए गए अपने ही शपथपत्र का उल्लंघन किया है. याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में 200 से अधिक नई दुकानें खोली गई है. लेकिन अभी तक सरकार इस मामले में कोई जवाब नहीं दे पाई. जिसपर कोर्ट ने राज्य सरकार को समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस पर रोक लगाई जाई. मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.

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