बिलासपुर : बिलासपुर में एयरपोर्ट और हवाई सुविधा विकास के लिए लगी जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान विकास कार्यों में देरी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई. हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को जमीन हस्तांतरण के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए.
सरकार ने कोर्ट में रखा पक्ष : राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके गुप्ता ने बताया कि एयरपोर्ट डिवलेपमेंट खर्च को वहन करने के संबंध में सहमति पत्र छत्तीसगढ़ सरकार जारी कर रही है. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव में हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि इस मीटिंग के मिनट्स और उक्त पत्र हाईकोर्ट में रिकॉर्ड पर लाया जाए. जिससे वो भी इस पर अपना पक्ष रख सके. इसे स्वीकार कर हाईकोर्ट ने ऐसा करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं.
नाइट लैंडिंग सुविधा के बारे में सवाल : इससे पहले नाइट लैंडिंग सुविधा दिए जाने के बारे में हो रहे डेवलेपमेंट के बारे में हाईकोर्ट ने सवाल पूछा. इसमें राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पिछली 5 अगस्त को एक बैठक हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हुई थी, जिसमें डीवीओआर टेक्नोलॉजी के उपकरण लगाने पर सहमति बनी थी. इस मीटिंग के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस काम में होने वाले कुल खर्च की जानकारी दी थी. जिसे छत्तीसगढ़ सरकार को वहन करना है.