प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद सहित कई मामलों को लेकर दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर सुनवाई जारी है. न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख लगाई है.
बुधवार को सुनवाई में वाद संख्या चार श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष पांडेय ने अपनी अर्जी पर पक्ष रखते हुए कहा कि, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के श्रीकृष्ण कूप में सालों से बसोड़ा पूजा होती आ रही है. एक अप्रैल को शीतला सप्तमी और दो अप्रैल को शीतला अष्टमी की पूजा अर्चना की जानी है. मुस्लिम पक्ष की ओर से उन्हें पूजा करने से रोका जा रहा है. उन्होंने अपने कथन के संदर्भ में पेन ड्राइव प्रस्तुत किया.
मस्जिद पक्ष की ओर से कहा गया कि, उन्हें पेन ड्राइव की कॉपी नहीं दी गई है. जिसके कारण वह अर्जी का जवाब दाखिल करने में असमर्थ हैं. इस पर कोर्ट ने वादी को पेन ड्राइव की कॉपी मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता नसईरूज्जमा को देने और उन्हें अपना जवाब एक अप्रैल तक दाखिल करने का समय दिया.
कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की ओर से वाद संख्या 4/23 को निरस्त करने की दाखिल अर्जी की कॉपी यहां के वकील को देने और उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. एक अन्य वाद में दाखिल अर्जी का भी कोर्ट ने विपक्षी से जवाब मांगा है. सभी वादों की अगली सुनवाई एक अप्रैल को दो बजे से होगी.
मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील तसनीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की. सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता नसईरुज्जमा, मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, प्रदीप शर्मा, प्रभाष पांडेय, हरे राम त्रिपाठी, एमिकस क्यूरी मनीष गोयल भी मौजूद थे.