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बिटिया की शादी के बाद सरकार दे रही पैसे, बस करना होगा आपको ये काम - MUKHYAMANTRI VIVAH SHAGUN YOJANA

हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है.

MUKHYAMANTRI VIVAH SHAGUN YOJANA
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 2, 2025, 8:20 AM IST

Updated : Jan 2, 2025, 9:04 AM IST

पंचकूला: पूरे प्रदेश की तरह पंचकूला में भी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को 71, 51 और 31 हजार रुपये का लाभ मिल सकेगा. इसकी जानकारी जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने दी. उन्होंने बताया कि यह प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसके तहत लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ये बेहद जरूरी है.

जानिए किसे मिलेगा 71 और 51 हजार रुपये का शगुन: उपायुक्त की मानें तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 माह पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा. पंजीकरण करने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को योजना का अनुदान दिया जाएगा. अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में होने पर परिवार को कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा. जबकि सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में होने पर या उनकी आय 1.80 लाख रूपये से कम हो तो उन्हें 51 हजार रुपये का शगुन दिया जाएगा.

सामान्य और पिछड़ा वर्ग परिवार को 31 हजार: जिला उपायुक्त मोनिका ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा. इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार बीपीएल सूची में नहीं हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

दिव्यांगता पर 51-31 हजार प्रोत्साहन राशि: विवाहित जोड़ा 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है, तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से कोई एक 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसे 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. ये जानकारी देते हुए पंचकूला जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए समय रहते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभ लें.

ये भी पढ़ें: साल 2025 में इन दिनों गूंजेगी शहनाई, नोट कर लीजिए विवाह के शुभ मुहूर्त की तारीखें

पंचकूला: पूरे प्रदेश की तरह पंचकूला में भी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को 71, 51 और 31 हजार रुपये का लाभ मिल सकेगा. इसकी जानकारी जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने दी. उन्होंने बताया कि यह प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसके तहत लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ये बेहद जरूरी है.

जानिए किसे मिलेगा 71 और 51 हजार रुपये का शगुन: उपायुक्त की मानें तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 माह पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा. पंजीकरण करने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को योजना का अनुदान दिया जाएगा. अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में होने पर परिवार को कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा. जबकि सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में होने पर या उनकी आय 1.80 लाख रूपये से कम हो तो उन्हें 51 हजार रुपये का शगुन दिया जाएगा.

सामान्य और पिछड़ा वर्ग परिवार को 31 हजार: जिला उपायुक्त मोनिका ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा. इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार बीपीएल सूची में नहीं हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

दिव्यांगता पर 51-31 हजार प्रोत्साहन राशि: विवाहित जोड़ा 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है, तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से कोई एक 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसे 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. ये जानकारी देते हुए पंचकूला जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए समय रहते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभ लें.

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Last Updated : Jan 2, 2025, 9:04 AM IST
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