चंडीगढ़ : हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन शोषण के मामले को लेकर चंडीगढ़ की जिला अदालत में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पीड़ित जूनियर महिला कोच अपने वकीलों के साथ कोर्ट में मौजूद रहीं. हालांकि हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह चंडीगढ़ की जिला अदालत के सामने पेश नहीं हुए. अब पूरे मामले की सुनवाई 17 फरवरी को की जाएगी.
17 फरवरी को होगी सुनवाई : आपको बता दें कि मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप पर जिला अदालत में बहस के साथ-साथ शिकायतकर्ता की ओर से दायर मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने के लिए सीआरपीसी की धारा 209 के तहत आवेदन पर विचार के लिए निर्धारित किया गया था. कोर्ट में सुनवाई के लिए शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच व्यक्तिगत रूप से अपने वकील के साथ कोर्ट में आई लेकिन मामले के आरोपी संदीप सिंह कोर्ट में नहीं पहुंचे. उन्होंने कोर्ट में पेशी से छूट के लिए अर्जी दाखिल की थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.
6 जनवरी को भी हुई थी सुनवाई : आपको बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई छह जनवरी को हुई थीं. पूरे मामले में जूनियर महिला कोच ने तीन अलग-अलग एप्लीकेशन लगाई हुई हैं. पीड़ित की तरफ से दायर एप्लीकेशन में से एक में उसका नाम उजागर करने वालों के खिलाफ अपराधिक धाराओं में केस दर्ज करने की मांग भी की गई है. साथ ही इस मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट से हटाकर सेशन कोर्ट में चलाने को लेकर पीड़िता ने एप्लीकेशन लगाई गई है. इस मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान 3 फरवरी की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी.
क्या है पूरा मामला ? : आपको बता दें कि साल 2022 के दिसंबर महीने में हरियाणा की जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था. महिला कोच का आरोप था कि तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह ने उससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क साधा और उसकी बात मानने पर मनचाही सुविधा के साथ मनचाही पोस्टिंग का ऑफर दिया था. इतना ही नहीं, महिला कोच ने आरोप लगाया था कि मुंह बंद रखने के लिए उसे एक करोड़ रुपये देने की पेशकश भी बाद में की गई थी.