चंडीगढ़: देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), नई पेंशन स्कीम (NPS) में से कौन सी अधिक लाभकारी है, इन दिनों इस पर चर्चा लगातार जोर पकड़ रही है. लेकिन कर्मचारी अभी भी वर्ष 2004 से पहले की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं. ऐसा किन कारणों को लेकर है, इस संबंध में वर्षों से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किए जाने की मांग कर रहे हरियाणा पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंदर धारीवाल ने सरकार पर निशाना साधा.
कर्मचारियों को UPS/NPS की अधिसूचना का इंतजार
हरियाणा के कर्मचारियों को OPD/NPS संबंधी अधिसूचना का इंतजार है, ताकि सभी आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आ सके. नतीजतन कर्मचारी अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को ही अपने हित में देख रहे हैं.
कर्मचारियों को OPS के कई लाभ से वंचित होने का डर
हरियाणा पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंदर धारीवाल ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम OPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय आखिरी सैलरी का फिक्स 50 प्रतिशत बतौर पेंशन मिलता था. OPS में पेंशन बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधा, मनचाहे समय पर रिटायरमेंट पर भी पेंशन का फायदा, जीपीएफ और 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती थी. लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश सामने नहीं आए हैं. इनका पता लगने पर ही इस संबंध में स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से चर्चा की जा सकती है.
UPS/NPS एक समान तो OPS क्यों नहीं
विजेंदर धारीवाल ने कहा कि सरकार के अनुसार UPS/NPS को कर्मचारियों के हित में OPS के समान ही बताया जा रहा है. उन्होंने सवाल खड़ा किया कि यदि ऐसा है तो फिर पेंशन स्कीम का अलग से कोई नाम सामने लाने की क्या आवश्यकता है. सरकार एक बार में OPS को पुनः लागू क्यों नहीं कर रही. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों में सरकार की मंशा को लेकर संदेह और कई पेंशन लाभ से वंचित होने का डर लगातार बरकरार है.
न्यूनतम 25 वर्ष नौकरी पूरी होने की अड़चन
विजेंदर धारीवाल ने कहा कि हरियाणा में विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती होने की अधिकतम आयु 42 वर्ष है. नतीजतन इस आयु के आसपास भर्ती होने वाले कर्मचारियों की नौकरी 25 वर्ष की नहीं हो सकेगी. उन्होंने बताया कि हरियाणा के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की सर्विस 25 वर्ष की नहीं हो सकेगी. जबकि UPS/NPS के लाभार्थियों की न्यूनतम नौकरी 25 वर्ष तक होना जरूरी है.
NPS का लंबे समय से विरोध जारी
हरियाणा के कर्मचारियों द्वारा पहले से बाजार आधारित NPS स्कीम का विरोध किया जा रहा है. क्योंकि इस योजना के तहत 60% ग्रेच्युटी और 40% पेंशन है. NPS में अब सरकार द्वारा जमा की जाने वाली 14.5% धनराशि को 18.5% कर दिया गया है. इस योजना को कर्मचारी उनके लिए घाटा मान रहे हैं.
UPS का 28.5% बाजार में लगेगा
विजेंदर धारीवाल ने बताया कि UPS स्कीम के तहत कर्मचारी द्वारा बेसिक वेतन की 10% धनराशि जमा की जाती है जबकि सरकार द्वारा 18.5% धनराशि जमा होती है. लेकिन सरकार द्वारा यह कुल 28.5% धनराशि बाजार विभिन्न माध्यम से बाजार में लगाई जाती है. धारीवाल के अनुसार यदि हरियाणा के 50% कर्मचारी 25 वर्ष तक की सर्विस पूरी नहीं करते तो उन्हें पेंशन फायदे से वंचित रहना पड़ेगा.
न्यूनतम 10 हजार रुपए पेंशन
यदि किसी कर्मचारी ने 10 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम नौकरी की है, ऐसे में उसकी बेसिक सैलरी भले कितनी ही कम क्यों न हो, उसे कम से कम 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. एक अनुमान के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी 12 साल नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले रहा है और उसकी बेसिक सैलरी 20 हजार रुपए से कम है, तो भी उसे हर महीने 10 हजार रुपए +DR बतौर पेंशन मिलेंगे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार आज के समय में यह पेंशन करीब 15 हजार रुपए बनेगी.
कर्मचारियों को संपूर्ण जानकारी का इंतजार
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. लेकिन कर्मचारियों के अनुसार अब तक इस संबंध में स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है. सरकार द्वारा UPS संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा. लेकिन कर्मचारियों की पुरजोर मांग OPS को लागू करने की है.
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