चंडीगढ़: चुनावी साल में मंगलवार, 5 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में मंत्रिमंडल ने हरियाणा निवासियों के अधिकारों को सशक्त बनाने और सुरक्षित भूमि अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गांव ढंढूर, पीरांवाली, झिरी (चिकनवास) और बबरान (बस्ती और डिग्गी ताल) 4गांवों में रहने वालों को आवासीय भूमि या भूखंडों का मालिकाना देने वाली नीति बनाने को मंजूरी दे दी है.
हरियाणा कैबिनेट की बैठक: भूमि स्वामित्व नीति के तहत 31 मार्च, 2023 तक राजकीय पशुधन फार्म, हिसार से संबंधित 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर निर्मित आवास वाले लोग स्वामित्व अधिकार के लिए पात्र होंगे. वहीं, जिन लोगों ने 250 वर्ग गज तक की भूमि पर निर्माण किया है, उन्हें 2000 रुपए प्रति वर्ग गज का शुल्क चुकाने के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा. इसी तरह से जिन लोगों ने 250 वर्ग गज से लेकर 1 कनाल तक के क्षेत्र में निर्माण किया है, उन्हें 3000 रुपए प्रति वर्ग गज का भुगतान करने पर मालिकाना हक मिलेगा. इसके साथ ही भूमि स्वामित्व नीति के तहत 1 कनाल से 4 कनाल तक की संपत्ति वाले परिवारों को 4000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से भुगतान करना होगा.
इस पॉलिसी के तहत मालिकाना हक के लिए अधिकतम अनुमानित प्लॉट का आकार 4 कनाल तक है. 4 कनाल से बड़े प्लॉट के दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इन 4 गांवों में सरकारी पशुधन फार्म, हिसार की 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर 31 मार्च, 2023 तक निर्मित आवास वाले भूखंड, संपत्ति के सभी कब्जाधारी और जिनके नाम जिला प्रशासन हिसार द्वारा किए गए ड्रोन-इमेजिंग सर्वेक्षण में दिखाई देते हैं, वे ही आवंटन के लिए पात्र होंगे. परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए एकमात्र दस्तावेज की आवश्यकता के रूप में काम करेगी.
मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया कि हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति दावेदारों से आवेदन आमंत्रित कर उनकी जांच करेगी. इसके बाद संबंधित प्राधिकारी के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी. इसके लिए स्थानीय समिति सार्वजनिक सूचना अंत्योदय सरल पोर्टल, समाचार पत्रों, सामान्य वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगेगी. डिमांड नोटिस जारी होने की तारीख से 6 महीने के अंदर प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए.
500 करोड़ रुपए का कैपेक्स ऋण स्वीकृत: बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) के 500 करोड़ रुपए के स्वीकृत कैपेक्स ऋण के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में 500 करोड़ रुपए की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. निगम विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं का उपयोग करके अपने दैनिक कार्यों के संचालन का प्रबंधन करता है. फंड आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए UHBVN ने बैंक से 500 करोड़ रुपए के कैपेक्स ऋण को मंजूरी देने का अनुरोध किया था और पंजाब नेशनल बैंक ने निगम के अनुरोध पर विचार कर 500 करोड़ रुपए का कैपेक्स ऋण स्वीकृत किया है.
पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी: इसके साथ ही हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम और पंचकूला के द्वारा रियल एस्टेट एजेंटों से लिए जाने वाले पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. संशोधित प्रावधानों के तहत एकल और स्वामित्व वाली फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क को पहले से निर्धारित क्रमशः 25,000 रुपए और 5,000 हजार रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए और 10,000 रुपए किया गया है. इसके अलावा, एकल और स्वामित्व वाली फर्मों के अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क की राशि क्रमशः 2,50,000 रुपए और 50,000 रुपए की गई है.
बैठक में लिए गए यए निर्णय: हरियाणा कैबिनेट की बैठक में ग्राम सातरोड खुर्द में नगर निगम, हिसार की 2998.20 वर्ग मीटर भूमि को भगवान वाल्मिकि अंबडेकर शिक्षा समिति (रजि.) हिसार को धर्मशाला/छात्रावास के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी प्रदान की. इसके अलावा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 164 की उप धारा (CA) के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि 2998.20 वर्ग मीटर की कुल कीमत 80,90,885 रुपए बनती है. इसके अलावा समिति को आकस्मिक शुल्क भी देना होगा. कैबिनेट बैठक में हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन एवं अन्य सुविधाएं योजना, 2018 के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट बैठक में नगर पालिका, कनीना की खसरा संख्या 207/9, 10 में स्थित 209 वर्ग मीटर भूमि को सेवा भारती हरियाणा प्रदेश पंजीकृत, कनीना को स्थायी धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की गई. इस निर्णय के मुताबिक सेवा भारती हरियाणा प्रदेश को स्थायी धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए आकस्मिक शुल्क का भुगतान करना होगा. कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 में आगे संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 के प्रारूप को दी स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा शामलात देह में ऐसी भूमि का स्वामित्व गांव के उन निवासियों को बिक्री द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 को या खुली जगह सहित 500 वर्ग गज तक बाजार शुल्क से कम दर पर घरों का निर्माण किया है.
स्टेज कैरिज योजना में संशोधन को मंजूरी: कैबिनेट मीटिंग में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने और नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय VI के तहत तैयार की गई 2016 की स्टेज कैरिज योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई. कुशल और किफायती परिवहन सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों में रूटों की संख्या 265 से बढ़कर 362 कर दी गई है. इसके अलावा, निर्णय लिया गया कि राज्य परिवहन उपक्रमों और निजी ऑपरेटरों दोनों के हितों को 50:50 के अनुपात में संतुलित करते हुए, प्रति रूट परमिट की संख्या पर एक सीमा लगाई गई है. उनके संबंधित जिलों के मौजूदा परमिट धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी.
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