लखनऊ : हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रियों की सुविधा के लिए सऊदी अरब में राज्य हज इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है. राज्य हज समिति के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि यह पद पूर्व में 'खादिमुल हुज्जाज' के नाम से जाना जाता था. हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है. इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन से पहले सर्कुलर में उल्लिखित अर्हताओं और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है.
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि : हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के अनुसार, आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर किए जा सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 04 जनवरी, 2025 है.
मुख्य अर्हताएं और निर्देश : हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के अनुसार, प्रत्येक 150 हज यात्रियों पर एक राज्य हज इंस्पेक्टर का चयन किया जाएगा. इस पद के लिए महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं. जारी सर्कुलर के अनुसार, आवेदकों के पास वैध मशीन पठित पासपोर्ट होना अनिवार्य है, जिसकी वैधता 15 जनवरी, 2026 तक हो. इसके अलावा आवेदकों की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए (04 जनवरी, 1975 या उसके बाद जन्म). साथ ही आवेदक ने पहले हज या उमराह किया हो और पिछले 4 वर्षों में खादिमुल हुज्जाज के रूप में सेवाएं प्रदान की हों तो उन्हें प्राथमिकता मिलेगी.
हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के अनुसार, स्नातक डिग्री और सरकारी या अर्धसरकारी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी होना आवश्यक है. इसके अलावा आवेदकों को स्मार्टफोन और इंटरनेट के उपयोग में दक्ष होना चाहिए. साथ ही सऊदी गाइड लाइंस के अनुसार सभी आवश्यक वैक्सीन की डोज प्राप्त होनी चाहिए. अरबी भाषा का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी.
चयन प्रक्रिया : हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के अनुसार, आवेदकों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा. इसके अलावा चयनित राज्य हज इंस्पेक्टर को हज कमेटी द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा. आवेदकों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. राज्य हज इंस्पेक्टर को किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी. चयनित राज्य हज इंस्पेक्टर के परिवार के सदस्य हज यात्रा के लिए पात्र नहीं होंगे. इसके अलावा दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन न करने पर तैनाती निरस्त कर दी जाएगी.
हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के अनुसार, सावधानी और सुझाव दिया गया है. सर्कुलर में कहा गया है कि हज कमेटी ने स्पष्ट किया है कि केवल योग्य और समर्पित उम्मीदवार ही आवेदन करें. आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या निर्देशों का उल्लंघन ब्लैकलिस्टिंग का कारण बन सकता है. इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन से पूर्व सर्कुलर का अध्ययन करें और सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करें.