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नये कानून के तहत ग्वालियर में दर्ज हुई देश की पहली FIR, गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में किया जिक्र - New Law Gwalior First FIR in India - NEW LAW GWALIOR FIRST FIR IN INDIA

देश का आपराधिक कानून अब बदल चुका है. भारतीय संसद में पारित भारत का अपना नया कानून जिसे भारतीय न्याय संहिता नाम दिया गया है, ये कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो चुका है. धाराएं बदल चुकी हैं और इन बदली हुई धाराओं के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश की पहली एफआइआर दर्ज हुई है.

NEW CRIMINAL LAWS FIRST FIR
नए कानून के तहत ग्वालियर में दर्ज की गई देश की पहली FIR (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 1, 2024, 6:38 PM IST

ग्वालियर। पूरे देश में पुराने आपराधिक कानून बदलने के साथ भारतीय न्याय सहिंता लागू हो चुकी है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश की पहली FIR दर्ज हुई है. ये FIR देर रात 12:24 AM पर ग्वालियर के हजीरा थाना में दर्ज की गई. ग्वालियर के रहने वाले सौरभ नवरिया की बाइक देर रात चोरी हो गई थी, जिसके बाद उसने हजीरा थाने पहुंचकर बाइक चोरी की FIR दर्ज कराई.

नए कानून के तहत ग्वालियर में दर्ज की गई देश की पहली FIR (Etv Bharat)

हाजिर थाने में दर्ज हुई देश में पहली FIR

पुलिसकर्मियों के साथ ही लोगों के लिए भी यह नए कानून और नई धाराएं अलग हैं. ग्वालियर के हजीरा थाना में दर्ज हुई चोरी की FIR नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2) के तहत दर्ज की गई है. बता दें कि इस जानकारी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने 'X' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर शेयर किया है.

कानून लागू करने से पहले दी गई ट्रेनिंग

आपराधिक कानून के बदले स्वरूप को लेकर ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है कि ''तीनों नए कानूनों को लेकर पहले ही कांस्टेबल स्तर से लेकर राजपत्रित अधिकारियों तक को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. साथ ही शासन स्तर पर काफी समय से प्रदेश के हर जिले में थाना स्तर पर भी इसकी ट्रेनिंग सेशन किए गए. यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की गई, जिसमें तीसरे चरण में PTS जाकर PHQ द्वारा तैयार किए गए मॉडल की ऑनलाइन ट्रेनिंग सभी जिलों में दी गई. ''

ये भी पढ़ें:

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ढोल नगाड़े बजा बताया जा रहा कि अंग्रेजों का लॉ हुआ खत्म, 1 जुलाई से 3 नये कानून लागू

कॉर्डिनेशन से दूर होंगी समस्याएं

आईजी सक्सेना का कहना है कि ''जब भी कोई नई प्रणाली लागू की जाती है तो इसके लिए बेहद जरूरी होता है कि इसे लागू करने वाले लोगों को पहले प्रशिक्षण दिया जाए, इसे लागू करने के बाद यदि किसी तरह की परेशानियां सामने आती हैं तो इनके निवारण के लिए भी टीम बनाई गई है. मध्य प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर में भी अपनी टीम बनाई गई है, जिसमें हम लोग आपसी कोऑर्डिनेशन से ऐसी समस्याओं का निवारण करेंगे." उनका कहना है कि "इस नई प्रणाली के जरिए यह पूरा प्रयास रहेगा कि फरियादी पक्ष को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.''

ग्वालियर। पूरे देश में पुराने आपराधिक कानून बदलने के साथ भारतीय न्याय सहिंता लागू हो चुकी है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश की पहली FIR दर्ज हुई है. ये FIR देर रात 12:24 AM पर ग्वालियर के हजीरा थाना में दर्ज की गई. ग्वालियर के रहने वाले सौरभ नवरिया की बाइक देर रात चोरी हो गई थी, जिसके बाद उसने हजीरा थाने पहुंचकर बाइक चोरी की FIR दर्ज कराई.

नए कानून के तहत ग्वालियर में दर्ज की गई देश की पहली FIR (Etv Bharat)

हाजिर थाने में दर्ज हुई देश में पहली FIR

पुलिसकर्मियों के साथ ही लोगों के लिए भी यह नए कानून और नई धाराएं अलग हैं. ग्वालियर के हजीरा थाना में दर्ज हुई चोरी की FIR नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2) के तहत दर्ज की गई है. बता दें कि इस जानकारी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने 'X' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर शेयर किया है.

कानून लागू करने से पहले दी गई ट्रेनिंग

आपराधिक कानून के बदले स्वरूप को लेकर ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है कि ''तीनों नए कानूनों को लेकर पहले ही कांस्टेबल स्तर से लेकर राजपत्रित अधिकारियों तक को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. साथ ही शासन स्तर पर काफी समय से प्रदेश के हर जिले में थाना स्तर पर भी इसकी ट्रेनिंग सेशन किए गए. यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की गई, जिसमें तीसरे चरण में PTS जाकर PHQ द्वारा तैयार किए गए मॉडल की ऑनलाइन ट्रेनिंग सभी जिलों में दी गई. ''

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कॉर्डिनेशन से दूर होंगी समस्याएं

आईजी सक्सेना का कहना है कि ''जब भी कोई नई प्रणाली लागू की जाती है तो इसके लिए बेहद जरूरी होता है कि इसे लागू करने वाले लोगों को पहले प्रशिक्षण दिया जाए, इसे लागू करने के बाद यदि किसी तरह की परेशानियां सामने आती हैं तो इनके निवारण के लिए भी टीम बनाई गई है. मध्य प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर में भी अपनी टीम बनाई गई है, जिसमें हम लोग आपसी कोऑर्डिनेशन से ऐसी समस्याओं का निवारण करेंगे." उनका कहना है कि "इस नई प्रणाली के जरिए यह पूरा प्रयास रहेगा कि फरियादी पक्ष को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.''

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