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एमपी में महिलाओं के बाद मवेशी भी नहीं सुरक्षित, ग्वालियर में कुकृत्य करने वाला धरा गया, 7 साल की सजा - Gwalior District Court - GWALIOR DISTRICT COURT

मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले के मामले में ग्वालियर जिला अदालत ने एक व्यक्ति को 7 साल की सजा सुनाई है. शिकायतकर्ता ने वीडियो बनाकर पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी.

Gwalior District Court
मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य, 7 साल की कड़ी सजा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 16, 2024, 3:19 PM IST

Updated : Jul 16, 2024, 3:45 PM IST

ग्वालियर। ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय की एडीजे कोर्ट ने कामांध युवक दिनेश बाथम को 7 साल की कड़ी सजा से दंडित किया है. उसके खिलाफ शहर के थाटीपुर थाने में पशु अत्याचार अधिनियम, दुष्कृत्य और धमकाने की धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था.

ग्वालियर में मवेशी के साथ कुकृत्य करने वाले को 7 साल की कड़ी सजा (ETV BHARAT)

शिकायतकर्ता ने वीडियो बनाकर सबूत पेश किए

शिकायतकर्ता अजय सिकरवार ने पुलिस में दिए आवेदन में बताया था "वह 29 अगस्त 2023 को सुबह अपने घर से टहलने के लिए निकला था. इस दौरान उसने देखा कि क्षेत्र में एक गाय के साथ युवक दिनेश बाथम अश्लील हरकत कर रहा है. उसने पहले तो इस युवक का वीडियो बनाया. बाद में उसे रोकने की कोशिश की लेकिन आरोपी युवक दिनेश बाथम उसके पीछे ईंट लेकर मारने दौड़ा." बाद में अजय सिकरवार ने इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस के सामने पेश किया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी दिनेश बाथम के खिलाफ गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने और पशु अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

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सबूतों व गवाहों के आधार पर दी सजा

पुलिस द्वारा आरोपी दिनेश बाथम के खिलाफ एडीजे कोर्ट में चालान पेश किया गया. जहां सबूतों एवं गवाहों के मद्देनजर उसे सत्र न्यायालय ने दोषी माना और दिनेश को 7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया. इसी तरह का एक मामला शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में भी कुछ समय पहले घटित हुआ था. यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है. जिला एवं सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने ये जानकारी दी.

ग्वालियर। ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय की एडीजे कोर्ट ने कामांध युवक दिनेश बाथम को 7 साल की कड़ी सजा से दंडित किया है. उसके खिलाफ शहर के थाटीपुर थाने में पशु अत्याचार अधिनियम, दुष्कृत्य और धमकाने की धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था.

ग्वालियर में मवेशी के साथ कुकृत्य करने वाले को 7 साल की कड़ी सजा (ETV BHARAT)

शिकायतकर्ता ने वीडियो बनाकर सबूत पेश किए

शिकायतकर्ता अजय सिकरवार ने पुलिस में दिए आवेदन में बताया था "वह 29 अगस्त 2023 को सुबह अपने घर से टहलने के लिए निकला था. इस दौरान उसने देखा कि क्षेत्र में एक गाय के साथ युवक दिनेश बाथम अश्लील हरकत कर रहा है. उसने पहले तो इस युवक का वीडियो बनाया. बाद में उसे रोकने की कोशिश की लेकिन आरोपी युवक दिनेश बाथम उसके पीछे ईंट लेकर मारने दौड़ा." बाद में अजय सिकरवार ने इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस के सामने पेश किया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी दिनेश बाथम के खिलाफ गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने और पशु अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

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सबूतों व गवाहों के आधार पर दी सजा

पुलिस द्वारा आरोपी दिनेश बाथम के खिलाफ एडीजे कोर्ट में चालान पेश किया गया. जहां सबूतों एवं गवाहों के मद्देनजर उसे सत्र न्यायालय ने दोषी माना और दिनेश को 7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया. इसी तरह का एक मामला शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में भी कुछ समय पहले घटित हुआ था. यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है. जिला एवं सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने ये जानकारी दी.

Last Updated : Jul 16, 2024, 3:45 PM IST
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