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सर्दियों से पहले ही चिंता, कहीं खराब न हो जाए दिल्ली-NCR की हवा, ये है एक्शन प्लान - GRAP implemented in Delhi NCR

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 12 hours ago

Updated : 11 hours ago

GRAP Orders in Delhi: इस बार प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सर्दियां शुरू होने से पहले ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की तरफ से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू कर दिया गया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू कर दिया गया है. जिससे की प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है. इस बार 1 अक्टूबर से पहले ही ग्रैप लागू कर दिया गया है.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि ग्रैप 4 चरण में लागू किया जाएगा. वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर ग्रैप के चरणों को कम किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा. इसके लिए प्रतिदिन मौसम और वायु गुणवत्ता के आधार पर 3 दिन आगे की संभावना को देखते हुए ग्रैप के चरणों को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा. यदि पहले चरण के बाद दूसरा तीसरा या चौथा चरण लगता है तो उससे पहले किस चरणों की सभी पाबंदियां लागू रहेंगी. लेकिन ग्रैप के चरण कम होने पर पाबंदियां हटेंगी.

ग्रैप 4 चरण में लागू किया जाएगा
ग्रैप 4 चरण में लागू किया जाएगा (ETV Bharat)

लोगों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए की गई है ये अपील
- अपने वाहन के इंजन को उचित ढंग से ट्यून रखें.
- लोगों से वाहन के टायरों में उचित हवा रखने की अपील.
- अपने वाहनों के प्रदूषण की जांच कारण और सर्टिफिकेट रखें.
- चौराहों पर लाल बत्ती होने के दौरान अपने वाहन का इंजन बंद रखें.
- खुले में कूड़ा कचरा न फैलाएं और न ही कूड़े को जलाएं.
- 311 एप, ग्रीन दिल्ली एप पर प्रदूषण से जुड़ी हुई शिकायतें करें.
- पर्यावरण के अनुकूल त्योहार मनाएं, पटाखे न जलाएं.
- 10 साल पुराने डीजल 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन न चलाएं.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में बारिश से मौसम हुआ COOL, दिनभर छाए रहेंगे बादल; सर्दी पर मौसम विभाग का आया ये बड़ा अपडेट

एक्यूआई 201-300 के बीच रहेंगी ये पाबंदियां
- निर्माण और विध्वंस गतिविधियों में धूल ना उड़े और कचरे का अच्छा प्रबंध सुनिश्चित करना होगा.
- 500 वर्ग मीटर या इससे अधिक के प्लॉट पर बिना पंजीकरण के निर्माण कार्य या विध्वंस कार्य पर प्रतिबंध रहेगा.
- स्थानीय नगर निकाय को सुनिश्चित करना होगा कि खुले में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ ना डाला जाए.
- सड़कों पर समय-समय पर मशीन से धूल की सफाई और पानी का छिड़काव नगर निकाय को सुनिश्चित करना होगा.
- खुले में निर्माण सामग्री रखना प्रतिबंधित रहेगा निर्माण सामग्री को ढक कर ही एक से दूसरी जगह ले जाया जाएगा.

यह भी पढ़ें- भारत ने मौसम की मार झेल रहे जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को भेजी राहत सामग्री

नई दिल्ली: दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू कर दिया गया है. जिससे की प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है. इस बार 1 अक्टूबर से पहले ही ग्रैप लागू कर दिया गया है.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि ग्रैप 4 चरण में लागू किया जाएगा. वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर ग्रैप के चरणों को कम किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा. इसके लिए प्रतिदिन मौसम और वायु गुणवत्ता के आधार पर 3 दिन आगे की संभावना को देखते हुए ग्रैप के चरणों को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा. यदि पहले चरण के बाद दूसरा तीसरा या चौथा चरण लगता है तो उससे पहले किस चरणों की सभी पाबंदियां लागू रहेंगी. लेकिन ग्रैप के चरण कम होने पर पाबंदियां हटेंगी.

ग्रैप 4 चरण में लागू किया जाएगा
ग्रैप 4 चरण में लागू किया जाएगा (ETV Bharat)

लोगों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए की गई है ये अपील
- अपने वाहन के इंजन को उचित ढंग से ट्यून रखें.
- लोगों से वाहन के टायरों में उचित हवा रखने की अपील.
- अपने वाहनों के प्रदूषण की जांच कारण और सर्टिफिकेट रखें.
- चौराहों पर लाल बत्ती होने के दौरान अपने वाहन का इंजन बंद रखें.
- खुले में कूड़ा कचरा न फैलाएं और न ही कूड़े को जलाएं.
- 311 एप, ग्रीन दिल्ली एप पर प्रदूषण से जुड़ी हुई शिकायतें करें.
- पर्यावरण के अनुकूल त्योहार मनाएं, पटाखे न जलाएं.
- 10 साल पुराने डीजल 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन न चलाएं.

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एक्यूआई 201-300 के बीच रहेंगी ये पाबंदियां
- निर्माण और विध्वंस गतिविधियों में धूल ना उड़े और कचरे का अच्छा प्रबंध सुनिश्चित करना होगा.
- 500 वर्ग मीटर या इससे अधिक के प्लॉट पर बिना पंजीकरण के निर्माण कार्य या विध्वंस कार्य पर प्रतिबंध रहेगा.
- स्थानीय नगर निकाय को सुनिश्चित करना होगा कि खुले में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ ना डाला जाए.
- सड़कों पर समय-समय पर मशीन से धूल की सफाई और पानी का छिड़काव नगर निकाय को सुनिश्चित करना होगा.
- खुले में निर्माण सामग्री रखना प्रतिबंधित रहेगा निर्माण सामग्री को ढक कर ही एक से दूसरी जगह ले जाया जाएगा.

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Last Updated : 11 hours ago
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