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स्कूल के लिए आबंटित सरकारी जमीन को बेचा, दो शिक्षक निलंबित - LAND SCAM IN DHAMTARI

सरकारी स्कूल के लिए आबंटित भूमि को बेचने में संलिप्तता पाए जाने पर डीईओ ने दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है.

Dhamtari DEO suspended two teacher
सरकारी भूमि को बेचने वाले शिक्षक सस्पेंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 13, 2024, 8:45 PM IST

धमतरी : धमतरी में दो शिक्षकों पर निलंबन की गाज गिरी है. दोनों शिक्षकों पर आरोप है कि शासकीय प्राथमिक शाला डोमा के लिए आबंटित शासकीय भूमि को बेचने में इनका हाथ है. जांच के दौरान संस्था में पदस्थ हेड मास्टर और तत्कालीन सहायक शिक्षिका की संलिप्तता पाया गया. जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

शासकीय भूमि को बेचने पर कार्रवाई : जिला शिक्षा अधिकारी टीआर जगदल्ले के जारी आदेश के मुताबिक, जितेन्द्र कुमार साहू से मिली शिकायत के तहत शासकीय प्राथमिक शाला डोमा को आबंटित शासकीय भूमि को बेचने में संस्था में पदस्थ लोकसेवकों के खिलाफ शिकायत मिली थी. 20 अगस्त को दो सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था. जांच में पता चला कि प्रधान पाठक प्रेमलाल साहू और तत्कालीन सहायक शिक्षिका बुद्धिमति साहू, शाला प्रबंधन समिति की जमीन के संबंध में हुई कार्रवाई के दौरान सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में शामिल रहे. कार्रवाई पंजी में उनके हस्ताक्षर हैं.

दोषी पाए जाने पर किया निलंबित : विभाग की ओर से दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषप्रद जवाब नहीं मिला. वहीं, जमीन विक्रय में दोनों की संलिप्तता पाई गई. जिसके बाद प्रेमलाल साहू प्रधान पाठक प्राथमिक शाला डोमा और बुद्धिमति साहू प्रधान पाठक प्राथमिक शाला खम्हरिया (तत्कालीन सहायक शिक्षिका डोमा) को छग सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 व 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में मुख्यालय बीईओ आफिस धमतरी रहेगा.

साल 2009 का है पूरा वाकया : शिकायतकर्ता जितेन्द्र कुमार साहू ने बताया कि यह मामला सन 2009 का है. इसमें स्कूल के 35 डिसमिल जगह को एक लाख 31 हजार में उदयराम ध्रुव को बेचा गया था. इसके लिये बकायदा शाला प्रबंधन और विकास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था. जिसमें तत्कालीन सरपंच, तत्कालीन सचिव, समिति के सदस्य, पंच मौजूद थे. बिक्री रकम 40 हजार और 91 हजार स्कूल के कैश बुक में आय के रूप में दर्ज किया गया है. इसकी शिकायत कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार को की गई है. इस मामले में संबंधित लोगों पर अपराधिक केस दर्ज करने की मांग की थी.

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शासकीय भूमि को बेचने पर कार्रवाई : जिला शिक्षा अधिकारी टीआर जगदल्ले के जारी आदेश के मुताबिक, जितेन्द्र कुमार साहू से मिली शिकायत के तहत शासकीय प्राथमिक शाला डोमा को आबंटित शासकीय भूमि को बेचने में संस्था में पदस्थ लोकसेवकों के खिलाफ शिकायत मिली थी. 20 अगस्त को दो सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था. जांच में पता चला कि प्रधान पाठक प्रेमलाल साहू और तत्कालीन सहायक शिक्षिका बुद्धिमति साहू, शाला प्रबंधन समिति की जमीन के संबंध में हुई कार्रवाई के दौरान सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में शामिल रहे. कार्रवाई पंजी में उनके हस्ताक्षर हैं.

दोषी पाए जाने पर किया निलंबित : विभाग की ओर से दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषप्रद जवाब नहीं मिला. वहीं, जमीन विक्रय में दोनों की संलिप्तता पाई गई. जिसके बाद प्रेमलाल साहू प्रधान पाठक प्राथमिक शाला डोमा और बुद्धिमति साहू प्रधान पाठक प्राथमिक शाला खम्हरिया (तत्कालीन सहायक शिक्षिका डोमा) को छग सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 व 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में मुख्यालय बीईओ आफिस धमतरी रहेगा.

साल 2009 का है पूरा वाकया : शिकायतकर्ता जितेन्द्र कुमार साहू ने बताया कि यह मामला सन 2009 का है. इसमें स्कूल के 35 डिसमिल जगह को एक लाख 31 हजार में उदयराम ध्रुव को बेचा गया था. इसके लिये बकायदा शाला प्रबंधन और विकास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था. जिसमें तत्कालीन सरपंच, तत्कालीन सचिव, समिति के सदस्य, पंच मौजूद थे. बिक्री रकम 40 हजार और 91 हजार स्कूल के कैश बुक में आय के रूप में दर्ज किया गया है. इसकी शिकायत कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार को की गई है. इस मामले में संबंधित लोगों पर अपराधिक केस दर्ज करने की मांग की थी.

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