भिवानी: पेट्रोलियम विभाग ने गैस-सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. गैस संचालकों को इन नए नियमों की जानकारी जल्दी प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं. इन नए नियमों के तहत अब प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है. इसी कड़ी में उपभोक्ता EKYC करना भी शुरू कर दिया है.
बायोमेट्रिक व EKYC होगा अनिवार्य: भिवानी की ओउम गैस एजेंसी के संचालक हंसराज ने बताया कि विभाग ने गैस उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक व EKYC को अनिवार्य कर दिया है. अब इस नियम को प्रत्येक गैस उपभोक्ताओं को मानना होगा. उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है किसी अन्य उपभोक्ता के नाम पर कोई दूसरा ही व्यक्ति योजनाओं का लाभ ले रहा है. जबकि पात्र व्यक्ति उन योजनाओं से वंचित रह जाता है. ऐसे में प्रत्येक उपभोक्ता तक उसका लाभ पहुंचाने का उद्देश्य बायोमेट्रिक E-KYC सुविधा शुरू की गई है.
एजेंसियां करवाएगी बायोमेट्रिक: एजेंसी संचालक हसंराज ने कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि सभी उपभोक्ताओं को EKYC के बारे में जागरूक करें. ताकि सरकार व विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली गैस सब्सिडी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा सके. उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं को वितरक के पास जाकर EKYC करवाना होगा. इसके लिए गैस एजेंसियों द्वारा एलपीजी उपभोक्ताओं का अंगूठा या आंख के माध्यम से बायोमेट्रिक का काम किया जाना है.
उपभोक्ताओं को सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास: हंसराज ने कहा कि सरकार व विभाग ने उपभोक्ता को जान-माल के नुकसान से बचाने के लिए हर पांच वर्ष में गैस कनेक्शन की जांच भी अनिवार्य की है. जिसके चलते गैस एजेंसी के कर्मचारी घर-घर उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन की जांच कर रहे हैं. ताकि उन्हें दुर्षटनाओं से बचाया जा सके. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक गैस उपभोक्ता तक अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है. इसी उद्देश्य को लेकर समय-समय पर उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है.
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