गाजीपुर: स्पेशल कोर्ट पॉक्सो प्रथम में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले अदालत ने गुरुवार को दोनों आरोपी को सजा (Gang rape with minor in Ghazipur) सुनायी. कोर्ट ने दोनों दोषियों को 20-20 साल की कड़ी कैद के साथ 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
शुक्रवार को गाजीपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ गैंग रैप के मामले में दो आरोपियों को बीस-बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके के साथ पैंतालीस हजार का अर्थ दंड भी लगाया. इस बात की पुष्टि सजा के बाद विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) पॉक्सो कोर्ट रविकांत पांडे ने की है. रविकांत पांडे ने कहा कि 19 जून 2023 को रेवतीपुर थाने में दिल्ली से अपने गांव आई छात्रा को दो आरोपियों अनूप यादव और मिंटू राजभर शाम को जबरदस्ती खेत में उठा ले गए थे और उसके साथ गैंग रेप किया था.
इसकी शिकायत के बाद पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने 27 जुलाई को चार्ज फ्रेम किया था. दोष के आधार पर दोनों आरोपियों को धारा छह पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल की सश्रम कारावास और 45 हजार अर्थदंड लगाया गया है. इसमें अर्थदंड का 75 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है. दोनों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में न्यायालय से जेल (Ghazipur Rapists sentenced 20 years imprisonment) भेज दिया गया. अदालत ने इस केस में 8 महीने में अपना फैसला सुनाया. (Crime News UP)