पलामू: आर्केस्ट्रा कलाकार के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को प्रावधान के अनुसार मुआवजा मिलेगा. पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है. पलामू के विश्रामपुर थाना में आईपीसी की धारा 376, 328 समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है.
पीड़िता को मुआवजा देने के लिए मंगलवार से प्रक्रिया को शुरू किया जाना है. सामूहिक दुष्कर्म के शिकार आर्केस्ट्रा कलाकार का इलाज मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में किया जा रहा है. जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है. पीड़िता की मेडिकल जांच की गई. पीड़िता का न्यायिक दंडाधिकारी के सामने भी बयान दर्ज करवाया जाएगा.
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी अजय राम और बिंदेश्वरी राम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जबकि एक अन्य आरोपी गोलू चंद्रवंशी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. बिश्रामपुर थाना प्रभारी सौरभ चौबे ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 376, 328 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
नशीली दवा खिला कर किया गया था सामूहिक दुष्कर्म
आरोपियों ने आर्केस्ट्रा कलाकार को नशीली दवा खिलाया था उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता छत्तीसगढ़ के सरगुजा के इलाके की रहने वाली है. पीड़िता हुसैनाबाद के इलाके में कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही थी लेकिन कार्यक्रम रद्द हो गया था. कार्यक्रम प्रस्तुत करने अन्य महिला कलाकार और पीड़िता की बहन भी गई हुई थी. लेकिन कार्यक्रम रद्द होने के बाद सभी वापस लौट गए थे. सभी पलामू के बिश्रामपुर स्थित एक किराया के मकान में रह रहे थे. इसी मकान में आरोपियों ने पीड़िता के एक अलग कमरे में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया है. दुष्कर्म से पहले आरोपियों ने पीड़िता को नशीली दवा खिलाई थी.
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