अनूपगढ़. सामूहिक दुष्कर्म और युवती के रिश्तेदार की हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी पांच दोस्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जिले में यह मुकदमा करीब 9 वर्ष पहले दर्ज हुआ था. यह फैसला महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण के विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल ने सुनाया.
ये था मामला : विशिष्ट लोक अभियोजक बलवंत बिश्नोई ने बताया कि 29 मई 2015 को पीड़िता के पिता ने अनूपगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया था कि पीड़िता युवती के साथ अनूपगढ़ क्षेत्र के एक गांव के राजेन्द्र उर्फ गोलू छिम्पा ने 2 साल पहले दोस्ती की और दोस्ती के बाद पीड़िता के पारिवारिक सदस्य के घर पर दोनों मिलने लगे. इस दौरान आरोपी पीड़िता का अश्लील वीडियो बना कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर देह शोषण करने लगा.
यही नहीं, आरोपी युवक ने पीड़िता को डरा धमकाकर ढाई लाख रुपए, सोने की चेन और अंगूठी भी ले ली. 11 मई 2015 की रात को आरोपी ने पीड़िता को उसके घर की छत पर बुलाया और अपने चार दोस्तों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इस घटना के दौरान पीड़िता का परिवारिक सदस्य जब वहां पहुंचा तो उसे धक्का देकर इन सभी दोस्तों ने उसे छत से फेंक दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई. वहीं, पीड़िता को हॉकियों से हमला कर गंभीर घायल कर नगरपालिका के पास फेंक गए.
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इसके बाद पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के बयान दर्ज कर जांच की और आरोपी गोलू और उसके दोस्तों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया. अदालत ने मुख्य आरोपी राजेन्द्र उर्फ गोलू सहित पांचों लोगों को आजीवन कारावास व पचास- पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.