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कवर्धा में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास - girl raped in Kawardha - GIRL RAPED IN KAWARDHA

कवर्धा में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में 15 माह बाद आरोपी को सजा मिली है. इस केस में तीन अन्य लोगों को दोषमुक्त किया गया है.

raped in Kawardha Accused life imprisonment
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 8, 2024, 4:51 PM IST

कवर्धा: जिले में एक निजी स्कूल की 4 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को कवर्धा जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, अन्य तीन को दोषमुक्त कर दिया गया है. मामले में आरोपी को 15 माह के बाद सजा सुनाई गई है. जबकि इस केस में कोर्ट ने टिप्पणी की कि "बच्ची के बस कंडक्टर ने बच्ची के साथ रेप किया है. माता-पिता विश्वास के साथ बच्ची को उसके साथ स्कूल भेजते हैं. 4 साल की बच्ची से रेप, आरोपी की विकृत मानसिकता को दर्शाता है."

जानिए पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला कवर्धा के कोतवाली थाना क्षेत्र का है. यहां फरवरी 2023 में 4 साल की बच्ची से स्कूल परिसर में ही दुषकर्म किया गया था. घटना की जानकारी बच्ची ने घर पहुंचते ही अपनी मां को दी. इसके बाद बच्ची की मां अस्पताल गई. अस्पताल में रेप की पुष्टि होने पर परिजनों ने सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा: मामले में कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी के तौर पर बच्ची को स्कूल लाने ले जाने वाले बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद लगातार मामले में सियासी दखल के बाद स्कूल प्रबंधक पर एफआईआर की मांग के बाद स्कूल के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया. केस में 15 महीने के बाद बस कंडक्टर को दोषी पाया गया. अन्य तीन को दोषमुक्त कर दिया गया. वहीं, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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जानिए पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला कवर्धा के कोतवाली थाना क्षेत्र का है. यहां फरवरी 2023 में 4 साल की बच्ची से स्कूल परिसर में ही दुषकर्म किया गया था. घटना की जानकारी बच्ची ने घर पहुंचते ही अपनी मां को दी. इसके बाद बच्ची की मां अस्पताल गई. अस्पताल में रेप की पुष्टि होने पर परिजनों ने सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा: मामले में कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी के तौर पर बच्ची को स्कूल लाने ले जाने वाले बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद लगातार मामले में सियासी दखल के बाद स्कूल प्रबंधक पर एफआईआर की मांग के बाद स्कूल के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया. केस में 15 महीने के बाद बस कंडक्टर को दोषी पाया गया. अन्य तीन को दोषमुक्त कर दिया गया. वहीं, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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