बिलासपुर : हाईकोर्ट ने पूर्व महिला सरपंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर को निर्देश जारी किया है.इस मामले में पूर्व सरपंच के किए गए कामों का भुगतान नए सरपंच ने फर्जी तरीके से ले लिया.जिसकी शिकायत पूर्व महिला सरपंच ने की थी.याचिकाकर्ता बिलासपुर के ग्राम नेवसा की निवासी जानकी बाई है. जानकी बाई वर्ष 1999 से साल 2004 तक ग्राम पंचायत नेवसा विकासखंड बिल्हा जिला बिलासपुर की निर्वाचित महिला सरपंच थी.
नए सरपंच ने पुराने सरपंच को लगाया चूना : जानकी बाई के कार्यकाल के दौरान ग्राम नेवसा में जनहित के कार्य करवाएं गए थे. जिनमें से आंगनबाड़ी भवन ,स्कूल भवन और मध्याह्न भोजन की बकाया राशि कुल 80 हजार 573 रुपए उसे वापस भुगतान प्राप्त करना था. इनके बाद भरत लाल कश्यप गांव का सरपंच बना . उसने असंवैधानिक रूप से पूर्व सरपंच की बकाया राशि का आहरण कर लिया.
जांच के बाद कार्रवाई के दिए निर्देश : इसके खिलाफ याचिकाकर्ता महिला सरपंच जानकी बाई ने अधिकारियों को आवेदन दिया. नए सरपंच पर कार्यवाही करने की मांग भी की थी. अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर ने 12 जून 2009 को अपील प्रकरण में आदेश पारित कर अनुभागीय अधिकारी बिलासपुर को गुण दोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया था.लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.लेकिन अब बिलासपुर महिला सरपंच की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में बिलासपुर एडिशनल कलेक्टर को पूरे मामले की जांच कर चार महीने में मामले के निराकरण का निर्देश जारी किया है.