प्रयागराज : जिले में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक को स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है. फर्जीवाड़ा करके जमीन हड़पने के आरोप में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने पूर्व विधायक राम कृपाल कोल को सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है. कोर्ट ने 7 साल की सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दे दिया है जिसके बाद कोर्ट परिसर से ही पूर्व विधायक को जेल भेज दिया गया.
प्रयागराज के कोरांव विधानसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बनने वाले रामकृपाल कोल को सोमवार को स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट के जज बृजेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है. जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व विधायक को 420, 467, 468, 471 के तहत दोषी करार दिया और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई और उसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है.
उन्होंने बताया कि कोरांव थाने में दर्ज ऋतुराज सिंह की तरफ से केस दर्ज करवाया गया था. जिसकी जांच में पाया गया कि पूर्व विधायक ने अन्य आरोपी के साथ मिलकर जमीन से जुड़ा फर्जीवाड़ा किया था. अभियुक्तों ने कोरांव थाना क्षेत्र के गाटा संख्या 2699 पर सवरी माध्यमिक विद्यालय की जगह सबरी महाविद्यालय के नाम से जमीन दिखाकर मान्यता प्राप्त की थी, जिसके बाद 2007 में शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच कर अभियुक्त पूर्व विधायक रामकृपाल कोल और वीरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी.
पूर्व विधायक को 16 साल बाद मिली सजा : प्रयागराज के कोरांव थाना क्षेत्र में दर्ज फर्जीवाड़े के मामले में 2007 में पुलिस ने केस दर्ज किया था. उसके बाद से 16 वर्षों की सुनवाई के बाद सोमवार को स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा के साथ अर्थदंड लगाया है. कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान वहां मौजूद रहे पूर्व विधायक को पुलिस ने पकड़कर न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया है. आपको बता दें कि राम कृपाल कोल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे जहां उनकी जमानत जब्त हो गई थी.