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ड्रग्स तस्करी मामले में पूर्व डीएमके नेता जाफर सादिक को जमानत मिली, मनी लॉन्ड्रिग मामले में जेल में ही रहेंगे - Former DMK leader Jaffer Sadiq - FORMER DMK LEADER JAFFER SADIQ

Former DMK leader Jaffer Sadiq gets bail: पूर्व डीएमके नेता जाफर सादिक को ड्रग्स तस्करी के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है.

ड्रग्स तस्करी मामले में पूर्व डीएमके नेता जाफर सादिक को जमानत मिली
ड्रग्स तस्करी मामले में पूर्व डीएमके नेता जाफर सादिक को जमानत मिली (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 12, 2024, 10:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डीएमके के पूर्व नेता जाफर सादिक को ड्रग्स की तस्करी के मामले में जमानत दे दी है. स्पेशल जज सुधीर कुमार सिरोही ने जाफर सादिक को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया. हालांकि जाफर सादिक अभी जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिग का भी एक मामला चल रहा है जिसमें वह न्यायिक हिरासत में हैं.

जमानत देते समय कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि जो ड्रग्स बरामद की गई वह जाफर सादिक के पास से बरामद नहीं की गई थी. ईडी ने 26 जून को जाफर सादिक को तिहाड़ जेल से ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने जाफर सादिक से तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 जून ईडी को अनुमति दी थी कि वह जाफर सादिक से 25 और 26 जून को जेल में पूछताछ करे.

ये भी पढ़ें: एनसीबी ने तमिल फिल्म मेकर अमीर को जाफर सादिक ड्रग तस्करी मामले में भेजा समन, अमीर ने दिया जवाब

ईडी ने इस मामले में तमिलनाडु के कई स्थानों पर छापेमारी की थी जिसमें जाफर सादिक समेत दूसरे आरोपियों के ठिकाने में शामिल थे. जाफर सादिक को पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था. जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिग कानून के तहत मामला दर्ज किया था. जाफर सादिक पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट से संबंध होने का आरोप है.

सादिक पर आरोप है कि वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से फूड कार्गो के जरिये Pseudoephedrine नामक ड्रग्स की तस्करी में शामिल है. आरोप है कि सादिक ने विभिन्न देशों में 45 दिन के अंदर 45 खेपों में साढ़े तीन हजार किलोग्राम Pseudoephedrine भेज चुका है.

ये भी पढ़ें: तमिलनाडु: ईडी की Ex DMK पदाधिकारी के खिलाफ ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई स्थानों पर छापेमारी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डीएमके के पूर्व नेता जाफर सादिक को ड्रग्स की तस्करी के मामले में जमानत दे दी है. स्पेशल जज सुधीर कुमार सिरोही ने जाफर सादिक को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया. हालांकि जाफर सादिक अभी जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिग का भी एक मामला चल रहा है जिसमें वह न्यायिक हिरासत में हैं.

जमानत देते समय कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि जो ड्रग्स बरामद की गई वह जाफर सादिक के पास से बरामद नहीं की गई थी. ईडी ने 26 जून को जाफर सादिक को तिहाड़ जेल से ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने जाफर सादिक से तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 जून ईडी को अनुमति दी थी कि वह जाफर सादिक से 25 और 26 जून को जेल में पूछताछ करे.

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ईडी ने इस मामले में तमिलनाडु के कई स्थानों पर छापेमारी की थी जिसमें जाफर सादिक समेत दूसरे आरोपियों के ठिकाने में शामिल थे. जाफर सादिक को पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था. जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिग कानून के तहत मामला दर्ज किया था. जाफर सादिक पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट से संबंध होने का आरोप है.

सादिक पर आरोप है कि वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से फूड कार्गो के जरिये Pseudoephedrine नामक ड्रग्स की तस्करी में शामिल है. आरोप है कि सादिक ने विभिन्न देशों में 45 दिन के अंदर 45 खेपों में साढ़े तीन हजार किलोग्राम Pseudoephedrine भेज चुका है.

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