जयपुर: शहर की सत्र अदालत ने बीजेपी की जन आक्रोश रैली के दौरान भाजपा के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के सुरक्षाकर्मी की पिस्टल व कारतूस चुराने वाले अभियुक्त पुरुषोत्तम बाबरी को एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अन्य आरोपी रामा बावरी के खिलाफ जांच लंबित होने के चलते केस की पत्रावली का कोई भी हिस्सा कोर्ट की मंजूरी के बिना नष्ट नहीं करने को कहा है.
पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास ने कहा कि हालांकि अभियुक्त का यह पहला अपराध है, लेकिन उसने रैली में भीड़ का फायदा उठाते हुए पुलिस सुरक्षाकर्मी की पोर्च में लगी हुई पिस्टल और कारतूस को निकालकर चोरी की है. उसका अपराध कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला अपराध है. ऐसे में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता.
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अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 13 जून, 2023 को जन आक्रोश रैली आयोजित की गई थी. इस दौरान पार्टी के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने स्टैच्यू सर्किल पर रैली में भाग लिया था, जबकि महेन्द्र कुमार मीणा बतौर सीपी जोशी के पीएसओ के तौर पर मौजूद था.
इस दौरान भीड़ में धक्का-मुक्की होने पर उसके पोर्च में लगी 9 एमएम की पिस्टल व 10 कारतूस अभियुक्त बेल्ट से पोर्च का बटन खोलकर चुरा ले गया. घटना को लेकर पीएसओ महेन्द्र कुमार ने अशोक नगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी है.