नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष की ओऱ से टाइटलर के आवाज के नमूने रिकॉर्ड करने वाले फोरेंसिक लेबोरेटरी के अधिकारी का बयान दर्ज किया गया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने फोरेंसिक लेबोरेटरी के अधिकारी का क्रास-एग्जामिनेशन करने के लिए 7 फरवरी की तिथि नियत करने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान फोरेंसिक लेबोरेटरी के अधिकारी अरुण कुमार शर्मा ने अपना बयान दर्ज कराया. अरुण कुमार शर्मा ने 11 अप्रैल 2023 को जगदीश टाइटलर के आवाज के नमूनों को रिकार्ड किया था. आज कोर्ट में टाइटलर के रिकार्डेड आवाज के नमूने को कोर्ट में प्ले किया गया. आज सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर कोर्ट में पेश हुए.
शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन: 12 नवंबर 2024 को इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया गया था. टाइटलर की ओर से अनिल कुमार शर्मा ने इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया था. 3 अक्टूबर 2024 के इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपना बयान दर्ज कराया था. लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो, उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो.
जगदीश टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है. हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा. जगदीश टाइटलर ने 13 सितंबर 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था.
टाइटलर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. कोर्ट ने 30 अगस्त 2024 को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत: 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है. सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था. जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी.
ये भी पढ़ें: