चूरू. जानलेवा हमला करने के चार युवकों को एडीजे कोर्ट ने पांच साल की सजा और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का वर्ष 2020 का है. अपर लोक अभियोजक एडवोकेट अनीष खान ने बताया कि 15 नवम्बर 2020 को वार्ड 25 निवासी 70 वर्षीय मरियम ने पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज करवाया था.
इसमें बताया गया था कि उसका दोहिता हैदर और जवाई इमरान 15 नवम्बर की शाम बाइक पर जा रहे थे. तभी महबूब व्यापारी के घर के पास कुछ लोगों ने लाठी, सरिया व चाकू से उनके उपर हमला कर दिया. वह बीच बचाव करने गई तो उन्होंने उस पर भी हमला कर दिया. इससे मरियम, हैदर व इमरान के चोट आई.उनका अस्पताल में उपचार करवाया गया.सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामला शांत करवाया.
पुलिस ने जांच कर मोहम्मद अली, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद आबिद व मोहम्मद सलीम के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया. मामले में 14 गवाह पेश किए गए. कोर्ट में चार जनों को मामले में दोषी माना. इसके बाद एडीजे कोर्ट ने मंगलवार दोपहर चारों आरोपियों को पांच पांच साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही 30-30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.