फिरोजाबाद: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष ने बताया, यह मामला नारखी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. इस गांव में शिवराज सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी गांव अतुर्रा थाना जसराना का आना जाना था.
बदहवास मिली थी नाबालिग: यहां शिवराज की बहन की ससुराल है. गांव में रहने वाली 12 साल की एक किशोरी लापता हो गयी थी. परिजनों के काफी खोजबीन करने पर नाबालिग बेंदी की पुलिया पर बदहवास हालत में मिली.
जान से मारने की दी थी धमकी: परिजनों ने जब पूछताछ की तो पीड़िता ने बताया कि उसे शिवराज बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था. शिवराज ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा.
11 अप्रैल 2022 को हुयी इस घटना की एफआईआर पीड़िता के पिता ने नारखी थाने में दर्ज करायी. पुलिस ने मामले की विवेचना की और साक्ष्य जुटाने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी.
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट संख्या एक में हुयी. इस दौरान तमाम गवाह और साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए गए.