हल्द्वानी: आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे में अग्निशमन विभाग ने नैनीताल जिले के 91 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है, जिनके पास अग्नि सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. अग्निशमन विभाग ने सभी संस्थाओं से नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अग्निशमन व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, अगर अग्निशमन व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो व्यावसायिक संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल गौरव किरार ने बताया कि नोटिस जारी किए गए व्यवसाय के स्थान में अस्पताल मॉल और गोदाम रिजॉर्ट के अलावा अन्य व्यावसायिक संस्था हैं, जहां अग्नि सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी जरूरी है. उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में 70, रामनगर में 15 और 6 नैनीताल के व्यवसायिक संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि पिछले साल वर्ष 2023 में नैनीताल जिले में 255 आग की घटनाएं सामने आई थी.
गौरव किरार ने बताया कि वर्ष 2024 में अभी तक 73 आग की घटनाएं सामने आई हैं. इन घटनाओं में 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा फायर सीजन को देखते हुए सभी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगाई गई है. हालांकि विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी. लोगों को आग से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. साथ ही व्यावसायिक स्थान में काम करने वाले लोगों को आग से बचाव के लिए ट्रेनिंग भी दिए जा रहे हैं.
दमकल विभाग ने लोगों से अपील की है कि आग लगते ही 112 पर इसकी तुरंत सूचना दें. जिससे अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच सकें और आगे से होने वाले नुकसान को रोका जा सके. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने घर या व्यावसायिक संस्थानों को बंद कर घर से बाहर जा रहा है, तो वह घर और व्यावसायिक संस्थानों की मुख्य लाइटों को बंद कर दें. जिससे शॉर्ट सर्किट की घटनाएं न हो. इसके अलावा घरेलू गैस के सिलेंडर को प्रयोग होने के बाद उसका रेगुलेटर बंद कर दें, जिससे गैस रिसाव से की घटना से बचा जा सकता है.
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