गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीजेपी सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह और दो पुलिस निरीक्षकों सहित 12 लोगों के खिलाफ मंगलवार रात को मनकापुर कोतवाली में डकैती के आरोप में मुकदमा दर्ज (FIR against BJP MP Kirtivardhan Singh in Gonda) किया गया. मनकापुर में एक गुरुद्वारे पर कब्जा, मारपीट व लूट के प्रकरण में 18 जनवरी को गोंडा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.
इसके बाद पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था. इस प्रकरण में हाईकोर्ट निबंधक कार्यालय ने एसपी को तुरंत केस दर्ज करने का आदेश दिया था. इस आदेश के 12 दिन पुलिस एक्शन में आयी. इसके बाद बीजेपी सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज हुआ. भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया समेत 12 नामजद और 50- 60 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है.
![बीजेपी सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह समेत 12 लोगों के खिलाफ डकैती का केस दर्ज, HC के आदेश पर हुआ एक्शन](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/01-02-2024/up-gon-01-mp-kirtivardhan-incloud-12-name-50-agyat-fir-rtu-up10012_01022024163112_0102f_1706785272_901.jpg)
भाजपा सांसद के अलावा मकान कब्जा करने वाले, तत्कालीन कोतवाल सुधीर सिंह, दारोगा कुलवंत कौर, जसविंदर सिंह, महिंदर पाल और अन्य लोगों पर बलवा, डकैती और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया पर मकान पर जबरन कब्जा करने का आरोप है. हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मंगलवार को केस दर्ज किया. तहरीर के मुताबिक पीड़ित परिवार को पहले धमकी दी गई थी. आरोप है कि 15 सितंबर 2023 को सांसद और उनके गुर्गों ने मकान में तोड़फोड़ की.
साथ ही डकैती, गुरुद्वारे पर कब्जा और रिहायशी मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया गया. यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी थी. पीड़ित पक्ष ने कैमरे तोड़ने का भी आरोप लगा था. आरोप है कि पुलिस अफसरों की मौजूदगी में डकैती, बलवा और अन्य संगीन वारदात को अंजाम दिया गया था. इस मामले में वादिनी गुरबचन कौर की तहरीर पर मनकापुर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था.
फिर पीड़ित परिवार ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी. भाजपा सांसद के अलावा तत्कालीन कोतवाल सुधीर सिंह और दारोगा भी आरोपी थे, इसलिए केस दर्ज नहीं हुआ था. मनकापुर कस्बे में बने मकान को जबरन कब्जा कराने के मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और कठोर टिप्पणी के बाद डीआईजी ने कोतवाल और दारोगा का तबादला गैर जनपद कर दिया था. अब सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत MP-MLA कोर्ट के आदेश पर मनकापुर कोतवाली पुलिस केस दर्ज हुआ है. गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया की कोर्ट के आदेश पर मनकापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.