रामपुर : फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा सोमवार को रामपुर कोर्ट पहुंचीं. इस दौरान धारा 313 के अंतर्गत जयाप्रदा के बयान दर्ज हुए. बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जयाप्रदा के विरुद्ध आदर्श आचार्य संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज हुए थे, जिसमें एक मामला थाना स्वार का है और दूसरा थाना केमरी का है.
इस दौरान जयाप्रदा ने कहा कि सोमवार को अपना बयान दर्ज कराया है. उन्होंने कहा कि आज हमारे 313 के बयान दर्ज होने थे, उसी के लिए मैं यहां पर आई हूं. कोर्ट में बयान दर्ज हो गए हैं. लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी सर्वेश सिंह की मृत्यु के बारे में जयाप्रदा ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं. सर्वेश सिंह मेरे बड़े भाई की तरह थे. मेरे दुख सुख में वह हमेशा मेरे साथ रहे हैं. राजनीति में भी और मेरे व्यक्तिगत रूप से भी. उन्होंने बहुत साथ दिया है. आज सर्वेश सिंह हमारे साथ नहीं हैं, मैं यह सोच नहीं पा रही हूं क्योंकि उनके परिवार से बहुत अच्छे संबंध जुड़े हुए हैं.
वहीं, इस मामले पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा के विरुद्ध 2019 में थाना केमरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियोजन का साक्ष्य समाप्त हो गया था. इस मामले में सोमवार को जयाप्रदा न्यायालय में पेश हुई थीं. उनका 313 सीआरपीसी का बयान दर्ज किया गया. अब इस मामले में बचाव साक्ष्य में 2 मई 2024 की तिथि नियत की गई है. अमरनाथ तिवारी ने बताया कि 313 के अंतर्गत अभियोजन साक्ष्य में जो भी एविडेंस आते हैं. उनके संबंध में न्यायालय द्वारा पूछा जाता है कि गवाह ने यह बयान दिया है, इस बयान के बारे में आपको क्या कहना है? अभियुक्त उस पर अपना उत्तर देती है.