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लखनऊ में लड्डू खाकर बीमार हो गईं थीं महिला जज, जांच में मिठाई में निकली कमी, फूड विभाग ने जारी किया नोटिस - judge fell ill after eating laddu

राजधानी की महिला जज, बहन तथा नौकरानी लड्डू खाने के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे. महिला जज तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती रहीं. इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्वीट शॉप पर छापेमारी कर नमूने लिए हैं.

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खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्वीट शॉप पर की छापेमारी (photo credit-Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 16, 2024, 7:35 AM IST

Updated : Aug 16, 2024, 7:54 AM IST

लखनऊ : राजधानी की जिला न्यायालय में तैनात एडीजे और उनके परिवार की जिस नीलकंठ स्वीट के लड्डू खाने से तबीयत बिगड़ी थी, वहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर नमूने लि. इन्हें जांच के लिए लैब भी भेज दिया गया है. इसके अलावा फूड सेफ्टी विभाग ने प्रतिष्ठान को नोटिस भी जारी किया है. आगे की कार्रवाई नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी.

दरअसल, एडीजे मंजुला सरकार ने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. इसके मुताबिक, 31 जुलाई को उन्होंने गोमतीनगर के विजय खंड स्थित नीलकंठ स्वीट्स से 250 ग्राम बूंदी के लड्डू, अंदरसा, समोसे और पानी के बताशे खरीदे थे. घर पहुंचने के बाद बूंदी के लड्डू उनकी बहन और नौकरानी ने खाए थे. कुछ देर बाद तीनों के पेट में दर्द होने लगा.

एक अगस्त को जब एडीजे कोर्ट पहुंची तो वहां उन्हें चक्कर आया और नशा महसूस हुआ. दो दिन बाद 3 अगस्त को उनकी हालत और बिगड़ गई, जिससे लंच के बाद वह अपने विश्राम कक्ष में अचानक बेहोश हो गई. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें गैस्ट्रोएंटेरिक इंफेक्शन हो गया है. इस इलाज में 62 हजार रुपये खर्च हुए.

इसे भी पढ़े-लखनऊ में लड्डू खाने के बाद बीमार पड़ीं महिला जज, 3 दिन अस्पताल में रहीं भर्ती, बिल आया 62000, दुकानदार पर FIR - judge fell ill after eating laddu


सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा लखनऊ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि एडीजे की इस शिकायत का लखनऊ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने खुद संज्ञान लिया है. इसके साथ ही नीलकंठ स्वीट पर छापेमारी भी की है. इस दौरान प्रतिष्ठान मैनेजमेंट ने Fssai लाइसेंस दिखाया, जो वैध था. इसके अलावा जिस बूंदी के लड्डू की शिकायत एडीजे ने की थी, उसके कच्चे माल के 7 नमूने गुणवत्ता में संदेह होने पर लिए गए और निरीक्षण के दौरान इसमें कमी पाई गई. जिस पर प्रतिष्ठान को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी की गई. सहायक आयुक्त ने बताया, कि जिन नमूनों को जांच के लिए लिया था उसमें बेसन, घी, मोतीचूर के लड्डू, घेवर, समोसा, अनरसा और गोल गप्पे का पानी शामिल है. इन्हे जांच के लिए लैब भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़े-कानपुर में 1000 करोड़ की जमीन पर कब्जा, आरोपी अवनीश दीक्षित से पुलिस ने पूछे 100 सवाल

लखनऊ : राजधानी की जिला न्यायालय में तैनात एडीजे और उनके परिवार की जिस नीलकंठ स्वीट के लड्डू खाने से तबीयत बिगड़ी थी, वहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर नमूने लि. इन्हें जांच के लिए लैब भी भेज दिया गया है. इसके अलावा फूड सेफ्टी विभाग ने प्रतिष्ठान को नोटिस भी जारी किया है. आगे की कार्रवाई नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी.

दरअसल, एडीजे मंजुला सरकार ने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. इसके मुताबिक, 31 जुलाई को उन्होंने गोमतीनगर के विजय खंड स्थित नीलकंठ स्वीट्स से 250 ग्राम बूंदी के लड्डू, अंदरसा, समोसे और पानी के बताशे खरीदे थे. घर पहुंचने के बाद बूंदी के लड्डू उनकी बहन और नौकरानी ने खाए थे. कुछ देर बाद तीनों के पेट में दर्द होने लगा.

एक अगस्त को जब एडीजे कोर्ट पहुंची तो वहां उन्हें चक्कर आया और नशा महसूस हुआ. दो दिन बाद 3 अगस्त को उनकी हालत और बिगड़ गई, जिससे लंच के बाद वह अपने विश्राम कक्ष में अचानक बेहोश हो गई. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें गैस्ट्रोएंटेरिक इंफेक्शन हो गया है. इस इलाज में 62 हजार रुपये खर्च हुए.

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सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा लखनऊ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि एडीजे की इस शिकायत का लखनऊ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने खुद संज्ञान लिया है. इसके साथ ही नीलकंठ स्वीट पर छापेमारी भी की है. इस दौरान प्रतिष्ठान मैनेजमेंट ने Fssai लाइसेंस दिखाया, जो वैध था. इसके अलावा जिस बूंदी के लड्डू की शिकायत एडीजे ने की थी, उसके कच्चे माल के 7 नमूने गुणवत्ता में संदेह होने पर लिए गए और निरीक्षण के दौरान इसमें कमी पाई गई. जिस पर प्रतिष्ठान को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी की गई. सहायक आयुक्त ने बताया, कि जिन नमूनों को जांच के लिए लिया था उसमें बेसन, घी, मोतीचूर के लड्डू, घेवर, समोसा, अनरसा और गोल गप्पे का पानी शामिल है. इन्हे जांच के लिए लैब भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : Aug 16, 2024, 7:54 AM IST
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