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हत्या के मामले में दोषी करार, पिता-पुत्र को मिली आजीवन कारावास की सजा - life imprisonment to murder accused

सिरोही के आबूरोड रीको थाना क्षेत्र में साल 2021 में पिता ने जमीनी विवाद में अपने भाई की हत्या कर दी थी. इस हत्या में आरोपी का पुत्र भी शामिल था. अब आरोपी पिता-पुत्र को हत्या का दोषी करार दे आजीवन कारावास की सजा दी गई है.

life imprisonment to murder accused
पिता-पुत्र को आजीवन कारावास (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 29, 2024, 4:41 PM IST

सिरोही. आबूरोड एडीजे-2 आबूरोड न्यायाधीश ग्रीष्मा शर्मा ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है.

अपर लोक अभियोजक हसीब सिद्धकी ने बताया कि आबूरोड रीको थाना क्षेत्र के खारा गांव ने 14 जुलाई, 2021 में केसाराम पुत्र कसनाराम गरसिया की हत्या उसके भाई भगाराम और भतीजे सकुराराम ने कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद तत्कालीन थानाधिकारी बलभद्रसिंह को मामले की जांच सौपी गई. मामले में घटना के बाद से आबूरोड एडीजे-2 में ट्रायल चला. जिसमें 29 जून को फैसला आया और मामले में भगाराम और सकुराराम को हत्या के मामले में न्यायाधीश ग्रीष्मा शर्मा ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया. एपीपी हसीब सिद्धिकी ने बताया कि ट्रायल के दौरान 15 गवाहों को परीक्षित करवाया गया. इसके साथ ही 38 दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए. जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया.

पढ़ें: बेनीवाल हत्याकांड में पांच आरोपियों को उम्र कैद, तीन आरोपियों को मिला संदेह का लाभ - life imprisonment to murder accused

पिता-पुत्र हैं दोषी: हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी भगाराम पुत्र कसनाराम और सकुराराम पुत्र भगाराम आपस में पिता और पुत्र हैं. जमीनी विवाद में भगाराम ने अपने पुत्र के साथ मिलकर अपने भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की थी. दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा में पुलिस वाहन में बैठाकर जेल भेजा गया. इस दौरान हैड कांस्टेबल घनश्याम सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे.

सिरोही. आबूरोड एडीजे-2 आबूरोड न्यायाधीश ग्रीष्मा शर्मा ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है.

अपर लोक अभियोजक हसीब सिद्धकी ने बताया कि आबूरोड रीको थाना क्षेत्र के खारा गांव ने 14 जुलाई, 2021 में केसाराम पुत्र कसनाराम गरसिया की हत्या उसके भाई भगाराम और भतीजे सकुराराम ने कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद तत्कालीन थानाधिकारी बलभद्रसिंह को मामले की जांच सौपी गई. मामले में घटना के बाद से आबूरोड एडीजे-2 में ट्रायल चला. जिसमें 29 जून को फैसला आया और मामले में भगाराम और सकुराराम को हत्या के मामले में न्यायाधीश ग्रीष्मा शर्मा ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया. एपीपी हसीब सिद्धिकी ने बताया कि ट्रायल के दौरान 15 गवाहों को परीक्षित करवाया गया. इसके साथ ही 38 दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए. जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया.

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पिता-पुत्र हैं दोषी: हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी भगाराम पुत्र कसनाराम और सकुराराम पुत्र भगाराम आपस में पिता और पुत्र हैं. जमीनी विवाद में भगाराम ने अपने पुत्र के साथ मिलकर अपने भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की थी. दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा में पुलिस वाहन में बैठाकर जेल भेजा गया. इस दौरान हैड कांस्टेबल घनश्याम सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे.

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