फतेहपुरः जनपद फतेहपुर में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 12 साल कैद की सजा सुनाई हैं. साथ ही कोर्ट ने पांच हजार का अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए हैं.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की 11 जनवरी 2013 को जंगल में लकड़ी बीनने गई थी. गांव का ननकवा कोरी किशोरी को पैसा देने का लालच देकर खेतों की ओर ले गया था. वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. किसी तरह आरोपी से बचकर घर पहुंची किशोरी ने घर में अपनी दादी को आपबीती बताई. जब दादी आरोपी के घर उलाहना देने गई तो आरोपी ने उसे गाली गलौज कर भगा दिया.
दादी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी. शुक्रवार 09 फ़रवरी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम अनिल कुमार की कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई हुई. मामले में सात गवाह पेश हुए. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल के कारावास की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दण्डित किया. अर्थदंड न जमा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं. वहीं, आरोपी को सजा मिलने के बाद पीड़िता व उसके परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें आज न्याय मिला है, देर से ही सही पर न्याय मिला है.
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फतेहपुर में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद और जुर्माना - fatehpur today news
फतेहपुर में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 12 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Feb 10, 2024, 7:37 AM IST
फतेहपुरः जनपद फतेहपुर में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 12 साल कैद की सजा सुनाई हैं. साथ ही कोर्ट ने पांच हजार का अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए हैं.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की 11 जनवरी 2013 को जंगल में लकड़ी बीनने गई थी. गांव का ननकवा कोरी किशोरी को पैसा देने का लालच देकर खेतों की ओर ले गया था. वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. किसी तरह आरोपी से बचकर घर पहुंची किशोरी ने घर में अपनी दादी को आपबीती बताई. जब दादी आरोपी के घर उलाहना देने गई तो आरोपी ने उसे गाली गलौज कर भगा दिया.
दादी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी. शुक्रवार 09 फ़रवरी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम अनिल कुमार की कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई हुई. मामले में सात गवाह पेश हुए. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल के कारावास की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दण्डित किया. अर्थदंड न जमा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं. वहीं, आरोपी को सजा मिलने के बाद पीड़िता व उसके परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें आज न्याय मिला है, देर से ही सही पर न्याय मिला है.
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