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विंडशील्ड पर फास्टैग कहां चिपकाना हुआ जरूरी, जान लें नहीं तो लगेगा डबल चार्ज - Fastag New Rule

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 17, 2024, 11:01 PM IST

Updated : Jul 21, 2024, 12:21 PM IST

फास्टैग को लेकर एनएचएआई नया नियम लेकर आया है. अगर आपके पास फास्टैग है, तो तुरंत इस खबर को पढ़ें, वरना आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

FASTAG NEW RULE
जान लें फास्टैग का नया नियम, वरना जेब पर डाका, देना होगा डबल भुगतान (ETV BHarat)

FASTAG NEW RULE: अगर आप फास्टैग उपभोक्ता हैं, तो यह खबर तुरंत पढ़े वरना आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है. दरअसल, एनएचएआई के तहत आने वाली एनएचएमसीएल एजेंसी ने फॉस्टैग को लेकर नए नियम जारी किए हैं. इस नियम के मुताबिक अगर आपके पास फास्टैग है, तो इसे अपने वाहन के शीशे पर लगा लें, नहीं भारी जुर्माना देकर आपको भुगतान करना पड़ सकता है.

एमपी में भी कई मामले सामने आए

दरअसल, एनएचएआई (National Highways Authority of India) ने राजधानी भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर और दूसरे राज्यों से कई ऐसे मामले पकड़े गए हैं, तब लोगों ने टोल टैक्स देने से बचने के लिए फास्टैग को जेब में या कार में रखे होने की बात कही. जबकि उनके पास फास्टैग था ही नहीं. कई लोग एंट्री पॉइंट से बिना फास्टैग दिखाए एंट्री कर लेते हैं और जेब में रखा फास्टैग दिखाकर पैसे देने से बचने की कोशिश करते हैं. किसी भी एक्सप्रेस-वे पर पैसे तभी लिए जाते हैं, जो वाहन राजमार्ग से बाहर जाता है. साथ ही एंट्री से एग्जिट तक चले किलोमीटर के हिसाब से टोल लिया जाता है.

यहां पढ़ें...

आज 1 अप्रैल से फास्टैग, EPFO के बदल रहे नियम, आधार-पैन लिंक नहीं, तो देना होगा इतना जुर्माना

दो दिन बाकी, एक मिनट में ऐसे करें फास्टैग का KYC, जानिए इसकी पूरी गाइडलाइन

एनएचएमसीएल ने जारी किया नया सर्कुलर

ऐसे मामलों को देखते हुए एनएचएआई को सख्ती बरतनी पड़ी. एनएचएमसीएल ने इसे लेकर सकुर्लर जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि अगर कोई वाहन फास्टैग लेन में एंट्री करता है, तो उसके विंडशील्ड पर टैग नहीं लगा होगा तो टोल ऑपरेटर दोगुनी राशि वसूलेगा. साथ ही जब दोगुनी राशि वसूली जाएगी तब वाहनों के 'स्पष्ट वाहन पंजीकरण संख्या के साथ सीसीटीवी फुटेज में स्टोर करें. आपको बता दें वाहन के शीशे पर फास्टैग लगा होने से वाहन टोर पर आते ही रीड हो जाता और टोल टैक्स कट जाता है. जिससे टोल टैक्स में वाहनों की भीड़ इकठ्ठी नहीं होती. कार के विंडशील्ड पर फास्टैग को इस तरह लगाएं, जिससे वह कैमरे पर सही से आ जाए.

FASTAG NEW RULE: अगर आप फास्टैग उपभोक्ता हैं, तो यह खबर तुरंत पढ़े वरना आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है. दरअसल, एनएचएआई के तहत आने वाली एनएचएमसीएल एजेंसी ने फॉस्टैग को लेकर नए नियम जारी किए हैं. इस नियम के मुताबिक अगर आपके पास फास्टैग है, तो इसे अपने वाहन के शीशे पर लगा लें, नहीं भारी जुर्माना देकर आपको भुगतान करना पड़ सकता है.

एमपी में भी कई मामले सामने आए

दरअसल, एनएचएआई (National Highways Authority of India) ने राजधानी भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर और दूसरे राज्यों से कई ऐसे मामले पकड़े गए हैं, तब लोगों ने टोल टैक्स देने से बचने के लिए फास्टैग को जेब में या कार में रखे होने की बात कही. जबकि उनके पास फास्टैग था ही नहीं. कई लोग एंट्री पॉइंट से बिना फास्टैग दिखाए एंट्री कर लेते हैं और जेब में रखा फास्टैग दिखाकर पैसे देने से बचने की कोशिश करते हैं. किसी भी एक्सप्रेस-वे पर पैसे तभी लिए जाते हैं, जो वाहन राजमार्ग से बाहर जाता है. साथ ही एंट्री से एग्जिट तक चले किलोमीटर के हिसाब से टोल लिया जाता है.

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एनएचएमसीएल ने जारी किया नया सर्कुलर

ऐसे मामलों को देखते हुए एनएचएआई को सख्ती बरतनी पड़ी. एनएचएमसीएल ने इसे लेकर सकुर्लर जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि अगर कोई वाहन फास्टैग लेन में एंट्री करता है, तो उसके विंडशील्ड पर टैग नहीं लगा होगा तो टोल ऑपरेटर दोगुनी राशि वसूलेगा. साथ ही जब दोगुनी राशि वसूली जाएगी तब वाहनों के 'स्पष्ट वाहन पंजीकरण संख्या के साथ सीसीटीवी फुटेज में स्टोर करें. आपको बता दें वाहन के शीशे पर फास्टैग लगा होने से वाहन टोर पर आते ही रीड हो जाता और टोल टैक्स कट जाता है. जिससे टोल टैक्स में वाहनों की भीड़ इकठ्ठी नहीं होती. कार के विंडशील्ड पर फास्टैग को इस तरह लगाएं, जिससे वह कैमरे पर सही से आ जाए.

Last Updated : Jul 21, 2024, 12:21 PM IST
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