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सात साल पहले तीन साल की मासूम के साथ किया था दुष्कर्म, दोषी को उम्रकैद

फर्रुखाबाद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment to Culprit in rape case) की सजा सुनाई. घटना सात पहले की है. मासूम अपने भाई के साथ मंदिर गई थी. वहीं से आरोपी ने बच्ची को उठाकर वारदात को अंजाम दिया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 13, 2024, 9:27 PM IST

फर्रुखाबाद : जिले में मंगलवार को बालिका से दुष्कर्म करने वाले दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. घटना सात साल पहले की है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने जानकारी दी कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक की पुत्री व पुत्र वर्ष 2017 में मंदिर प्रसाद चढ़ाने गए थे. कुछ देर बाद पुत्र तो आ गया. लेकिन, तीन वर्षीय पुत्री घर नहीं लौटी. काफी देर तक पुत्री वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. इस दौरान पुत्री स्कूल के पीछे खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली. परिजनों को पुत्री ने बताया था कि बड़े लाल उर्फ अनूप ने उसके साथ गलत काम किया और भाग गया.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर बड़ेलाल उर्फ अनूप के खिलाफ बालिका से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था. विवेचक ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर बड़ेलाल उर्फ अनूप को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने का आदेश भी दिया. जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देनी होगी. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें रखीं.

फर्रुखाबाद : जिले में मंगलवार को बालिका से दुष्कर्म करने वाले दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. घटना सात साल पहले की है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने जानकारी दी कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक की पुत्री व पुत्र वर्ष 2017 में मंदिर प्रसाद चढ़ाने गए थे. कुछ देर बाद पुत्र तो आ गया. लेकिन, तीन वर्षीय पुत्री घर नहीं लौटी. काफी देर तक पुत्री वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. इस दौरान पुत्री स्कूल के पीछे खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली. परिजनों को पुत्री ने बताया था कि बड़े लाल उर्फ अनूप ने उसके साथ गलत काम किया और भाग गया.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर बड़ेलाल उर्फ अनूप के खिलाफ बालिका से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था. विवेचक ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर बड़ेलाल उर्फ अनूप को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने का आदेश भी दिया. जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देनी होगी. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें रखीं.

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