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कवर्धा में फर्जी वन पट्टा अधिकार का मामला, तीसरा आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी - Kawardha Fake forest lease right

कवर्धा के रेंगाखार वन परिक्षेत्र में फर्जी वन पट्टा अधिकार मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस केस में एक अन्य आरोपी फरार है. जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

Fake forest lease rights case in Kawardha
कवर्धा में फर्जी वन पट्टा अधिकार का केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jul 28, 2024, 5:45 PM IST

कवर्धा: कबीरधाम जिले में लंबे समय से चल रहे फर्जी वन अधिकार पट्टा मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. जिले के रेगाखार पुलिस ने अब तक कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस केस में 1 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा: दरअसल, बीते दिनों रेंगाखार वन परिक्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीणों द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायत मिली थी. सूचना पर वन कर्मचारी मौके पर कारवाई करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने जमीन का पट्टा मिलना बताया. जब पट्टे की जांच हुई तो पट्टा फर्जी पाया गया, जिसमें कलेक्टर और वन मंडल अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर भी थे. वन अधिकारी की ओर से मामले की पड़ताल की गई तो पाया गया कि 19 लोगों के पास फर्जी पट्टा था.

पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की: इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें देवीलाल कुशरे और उसके अन्य साथियों ने जमीन के क्षेत्र फल के अनुसार राशि लेकर पट्टा वितरण किया था. संबंधित जमीन पर खेती करने की अनुमति दी थी. मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी के प्रतिवेदन पर वनपाल प्रीतम दास मानिकपुरी की ओर से रेंगाखार थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कारवाई की और दो आरोपी देवीलाल कुशरे और राजकुमार यादव को गिरफ्तार लिया. वहीं, तीसरे आरोपी मन्नूलाल कुशरे को पुलिस के आने की सूचना मिल गई और वह फरार हो गया था. शनिवार को पुलिस ने एक और आरोपी बिसम्बर ठाकरे को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो आरोपी ने जुर्म कुबूल किया.

वन परिक्षेत्र अधिकारी के प्रतिवेदन पर फर्जी वन अधिकार पट्टा मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, एक आरोपी की तलाश जारी है. जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.-जेएल शांडिल्य, थाना प्रभारी, रेंगाखर थाना

तीसरा आरोपी गिरफ्तार: पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने देवीलाल कुशरे और रामकुमार यादव के साथ मिलकर भोले-भाले बैगा आदिवासियों से पैसा लेकर फर्जी हस्ताक्षर वाला पट्टा वितरण किया था. पुलिस ने आरोपी के पास से 2 फर्जी पट्टा भी जब्त किया है. आरोपी खिलाफ धारा 420,467,468,471,34 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

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ऐसे हुआ मामले का खुलासा: दरअसल, बीते दिनों रेंगाखार वन परिक्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीणों द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायत मिली थी. सूचना पर वन कर्मचारी मौके पर कारवाई करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने जमीन का पट्टा मिलना बताया. जब पट्टे की जांच हुई तो पट्टा फर्जी पाया गया, जिसमें कलेक्टर और वन मंडल अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर भी थे. वन अधिकारी की ओर से मामले की पड़ताल की गई तो पाया गया कि 19 लोगों के पास फर्जी पट्टा था.

पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की: इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें देवीलाल कुशरे और उसके अन्य साथियों ने जमीन के क्षेत्र फल के अनुसार राशि लेकर पट्टा वितरण किया था. संबंधित जमीन पर खेती करने की अनुमति दी थी. मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी के प्रतिवेदन पर वनपाल प्रीतम दास मानिकपुरी की ओर से रेंगाखार थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कारवाई की और दो आरोपी देवीलाल कुशरे और राजकुमार यादव को गिरफ्तार लिया. वहीं, तीसरे आरोपी मन्नूलाल कुशरे को पुलिस के आने की सूचना मिल गई और वह फरार हो गया था. शनिवार को पुलिस ने एक और आरोपी बिसम्बर ठाकरे को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो आरोपी ने जुर्म कुबूल किया.

वन परिक्षेत्र अधिकारी के प्रतिवेदन पर फर्जी वन अधिकार पट्टा मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, एक आरोपी की तलाश जारी है. जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.-जेएल शांडिल्य, थाना प्रभारी, रेंगाखर थाना

तीसरा आरोपी गिरफ्तार: पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने देवीलाल कुशरे और रामकुमार यादव के साथ मिलकर भोले-भाले बैगा आदिवासियों से पैसा लेकर फर्जी हस्ताक्षर वाला पट्टा वितरण किया था. पुलिस ने आरोपी के पास से 2 फर्जी पट्टा भी जब्त किया है. आरोपी खिलाफ धारा 420,467,468,471,34 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

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