नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के आरोपी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया है. जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने अमित अरोड़ा की पत्नी की सर्जरी के बाद की स्थिति को ध्यान में रखने हुए ये आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 6 जून के आदेश में अंतरिम जमानत दो हफ्ते के लिए बढ़ाने का आदेश दिया था. ऐसे में याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में ही अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी दायर करनी चाहिए. हाईकोर्ट ने अमित अरोड़ा को अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के लिए पांच दिनों के अंदर ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया और तब तक पांच दिनों की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया.
6 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमित अरोड़ा को दो हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी. अमित अरोड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा था कि उनकी पत्नी का आपरेशन होना है जिसके बाद उनकी देखभाल की जरुरत है. याचिका में अमित अरोड़ा ने दो महीने की अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी. पाहवा ने कहा था कि अमित अरोड़ा को इसके पहले भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है और इस दौरान उन्होंने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है. पाहवा ने कहा था कि अमित अरोड़ा करीब 480 दिनों से हिरासत में है. उन्होंने कहा कि ईडी ने जब भी अमित अरोड़ा को जांच के लिए बुलाया है वो जांच में शामिल हुए हैं.
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बता दें कि ईडी ने 30 नवंबर 2022 को अरोड़ा को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक इस मामले में अरोड़ा का रोल बैक साइड में था. उसने ढाई करोड़ रुपए रिश्वत के इकट्ठा किए थे। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि वह पंजाब के पटियाला में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं, जो नियम के खिलाफ है क्योंकि उनको पहले से दिल्ली में लाईसेंस मिला हुआ है. सीबीआई के मुताबिक अमित अरोड़ा इस मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी है. मनीष सिसोदिया भी फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
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