प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कांस्टेबल के स्थानांतरण पर पुनर्विचार के आदेश का पालन की बजाय चार्जशीट देने पर एक्साइज कमिश्नर को तलब किया है. कोर्ट ने कांस्टेबल के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने और डिस्पैच की तारीख सहित संबंधित पत्रावली के साथ 23 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि आदेश की कॉपी सीजेएम प्रयागराज के माध्यम से एक्साइज कमिश्नर को मुहैया कराई जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने आबकारी में कांस्टेबल राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज लक्ष्मी सिंह की याचिका पर उनके अधिवक्ता विभु राय को सुनकर दिया है.
एडवोकेट विभु राय ने कोर्ट को बताया कि लक्ष्मी सिंह को जून में वाराणसी से कौशाम्बी ट्रांसफर किया गया. लक्ष्मी सिंह ने पति के स्वास्थ्य के आधार पर ट्रांसफर पर पुनर्विचार के लिए निर्देश देने की मांग में याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक्साइज कमिश्नर को याची के प्रत्यावेदन पर विचार कर आदेश करने का निर्देश दिया. अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा कि 8 जुलाई के इस आदेश से खफा होकर तीसरे दिन यानी 11 जुलाई को याची को चार्जशीट सौंप दी गई. जबकि कोर्ट के आदेश के पहले ऐसा कुछ नहीं था.
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था. लेकिन इक्साइज कमिश्नर ने याची की अपील दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से निरस्त कर दिया. याची का कहना है कि कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बाद बैक डेट में कार्रवाई की गई है. इस पर कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और इक्साइज कमिश्नर को 23 अगस्त को दोपहर दो बजे याची के मामले से संबंधित फाइल के साथ पेश होने का निर्देश दिया है.
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