चंडीगढ़: आबकारी एवं कराधान विभाग ने ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने के लिए 14 नाइट क्लबों और बारों को नोटिस जारी किया है. ये क्लब शहर के मुख्य मार्ग सेक्टर 26 और 7 में स्थित हैं. इन सेक्टरों में शहर का पॉश इलाका भी आता है. चंडीगढ़ के एसएसपी को सेक्टरों के निवासियों ने 81 लिखित शिकायत दी. जिसके बाद विभाग ने ये कार्रवाई की है. ना केवल क्लबों से ये पूछा गया है कि उनका लाइसेंस क्यों ना रद्द किया जाए, बल्कि एसएसपी ने उनकी एनओसी भी वापस ले ली है. इन क्लब में डीओरा क्लब और बार भी शामिल है. जहां बीते दिनों गैंगस्टरों की ओर से बम विस्फोट किया गया था.
चंडीगढ़ के नाइट क्लबों और बारों को नोटिस: आबकारी विभाग ने कहा कि उन्हें चंडीगढ़ एसएसपी से 28 नवंबर और 6 दिसंबर के लेकर कुछ शिकायत पत्र मिले हैं, जिसमें क्लबों द्वारा किए जा रहे ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया गया है. चंडीगढ़ एसएसपी के उक्त पत्रों के अनुसार, क्लब बार-बार ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का उल्लंघन करते पाए गए हैं. इसमें बताया गया है कि एसएसपी द्वारा ना सिर्फ लाइसेंस के संचालन के संबंध में उनकी एनओसी वापस ले ली गई. आबकारी विभाग द्वारा उचित कार्रवाई करने की अपील भी की गई.
चंडीगढ़ के इन क्लबों नोटिस जारी: मेसर्स कैंडल हॉस्पिटैलिटी (द वॉल्ट), एससीओ-11, सेक्टर-7 सी; मेसर्स प्रिस्टीन हॉस्पिटैलिटी (डी’ओरा क्लब), एससीओ नंबर 23, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-26, मध्य मार्ग; मेसर्स जेएसएम एसपीएल रेस्टोरेंट एलएलपी (हार्ड रॉक कैफे), एससीओ नंबर 34, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 26), मध्य मार्ग; मेसर्स रेबेल हॉस्पिटैलिटी (कुकुना क्लब), एससीओ नंबर 3ए, सेक्टर-7सी; मेसर्स रबदित्ता कॉरपोरेट्स (काला घोड़ा), एससीओ नंबर 28, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-26, चंडीगढ़; मेसर्स जीबीएस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (बार्गेन एन बूज), एससीओ नंबर 33, ग्राउंड फ्लोर, पिछला हिस्सा सेक्टर-26, चंडीगढ़; मेसर्स द टाइमलाइनर्स (बुलवर्ड), एससीओ नंबर 21, सेक्टर 26, चंडीगढ़; मेसर्स सैंस फूड्स (बार एक्सचेंज मंत्रालय), एससीओ नंबर 41, सेक्टर 26, चंडीगढ़; और मेसर्स जैक्स एंटरप्राइजेज (कल्चर क्लब) एससीओ नंबर 1, सेक्टर 26, चंडीगढ़ शामिल हैं.
कारण बताओ नोटिस जारी: एसएसपी ने कहा कि उक्त प्रतिष्ठान/लाइसेंसधारक ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का भी उल्लंघन करते पाए गए हैं. इसमें मेसर्स अर्बन बॉस एलएलपी (प्रैंकस्टर एफ एंड बी कैंपस), एससीओ नंबर 47, सेक्टर 26, चंडीगढ़; उसके बाद मेसर्स रेड चिली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (क्यूजो क्लब), एससीओ नंबर 43 सेक्टर 26, चंडीगढ़; मेसर्स रॉक एंड स्टॉर्म हॉस्पिटैलिटी (ब्रू एस्टेट/सेंटे क्लब), एससीओ नंबर मेसर्स इनफिनिटी एंटरप्राइजेज (वाइल्ड थाइम सेक्टर 7), एससीओ नंबर 7, सेक्टर 7, चंडीगढ़; और मेसर्स एसके हॉस्पिटैलिटी (जीक क्लब), एससीओ नंबर 44, सेक्टर 26 चंडीगढ़ शामिल हैं.
क्या कहता है नियम? विभाग के अनुसार, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (जैसा कि यूटी चंडीगढ़ पर लागू होता है) की धारा 36 (सी) लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति प्रदान करती है, ऐसे प्रतिबंधों के अधीन जो राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है, इस अधिनियम के तहत कोई भी लाइसेंस, परमिट या पास देने वाला प्राधिकारी इसे रद्द या निलंबित कर सकता है. यूटी आबकारी और कराधान विभाग पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (जैसा कि यूटी चंडीगढ़ पर लागू होता है) के तहत अनुमोदित परिसर में लाइसेंसधारक को लाइसेंस प्रदान करता है. इन लाइसेंस को साल-दर-साल आधार पर नवीनीकृत किया गया है. वर्तमान में यूटी के लिए नवीनीकरण किया गया है. चंडीगढ़ आबकारी नीति वर्ष 2024-25 31 मार्च 2025 तक.