ETV Bharat / state

चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन का टिकट कैंसिल कराने पर मिलता है रिफंड, जानिए क्या है तरीका - TRAIN TICKET CANCELLATION REFUND

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 23, 2024, 5:23 PM IST

रेलवे चार्ट बनने और ट्रेन रवाना होने के बाद भी टिकट का पैसा वापस करता है. आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में और कैसे मिल सकता है रिफंड. क्या है इसका तरीका.

भारतीय रेल
भारतीय रेल (Etv Bharat)

नई दिल्ली: ट्रेनों में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. इसके लिए वे ऑनलाइन या रेलवे के टिकट काउंटर से आरक्षित टिकट लेते हैं. ट्रेन का चार्ट बनने के बाद यदि कोई टिकट कैंसिल कराता है तो उसका रिफंड नहीं मिलता है. चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल करने पर प्रोसेसिंग चार्ज काटकर टिकट का पैसा रिफंड कर दिया जाता है. रेलवे के विंडो से ली गई आरक्षित श्रेणी की टिकट को भी चार्ट बनने से पहले कैंसिल कराने पर ही रिफंड मिलता है. रेलवे कुछ परिस्थितियों में चार्ट बनने और ट्रेन रवाना होने के बाद भी रिफंड देता है. आइए जानते हैं कब मिलता है रिफंड और क्या है इसको लेने का तरीका.

ट्रेन कैंसिल, डायवर्ट या शार्ट -टर्मिनेट होने पर
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यदि रेलवे की तरफ से ट्रेन कैंसिल की जाती है तो पूरा रिफंड मिलता है. ऑनलाइन टिकट खुद कैंसिल हो जाती है. जिन यात्रियों के पास विंडो टिकट होता है. उन्हें 72 घंटे के अंदर रेलवे के काउंटर से टिकट कैंसिल कराना होगा. यदि ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है या ट्रेन के डाइवर्ट होने के कारण यात्री उस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाता है, जहां तक उसने टिकट बुक किया हुआ है. ऐसे स्थिति में इंटरनेट टिकट वालों को ऑनलाइन टीडीआर फ़ाइल करना पड़ेगा. विंडो टिकट वाले रेलवे काउंटर पर टिकट जमा कर रिफंड ले सकते हैं.

ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले वेटिंग टिकट कैंसिल कर ले सकते हैं रिफंड
रेलवे अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रेलवे के काउंटर से लिया गया आरक्षित श्रेणी का विंडो टिकट यदि कंफर्म नहीं है. अगर टिकट वेटिंग में है तो ट्रेन चलने से आधे घंटे पहले तक उसे कैंसिल किया जा सकता है. 65 रुपये शुल्क काटकर टिकट का पैसा वापस किया जाता है. इंटरनेट से ली गई टिकट कंफर्म न होने पर स्वयं कैंसिल हो जाती है.

139 पर कॉल करने के बाद टिकट जमा करना होता है
यदि किसी यात्री के पास रेलवे काउंटर से लिया गया आरक्षित श्रेणी का कंफर्म टिकट है. यात्री चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल करना चाहता है लेकिन आसपास कोई टिकट काउंटर नहीं है तो यात्री 139 पर कॉल कर टिकट का पीएनआर नंबर व अन्य विवरण बताकर टिकट कैंसिल कर सकता है. इसके बाद कुछ घंटे के अंदर टिकट को रेलवे के काउंटर पर सरेंडर करना होता है. कुछ शुल्क काटकर पैसा वापस दे दिया जाता है. यदि विंडो टिकट वेटिंग में है तो यात्री ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले तक 139 पर कॉल कर टिकट कैंसिल कर सकते हैं. इसके बाद काउंटर पर जाकर टिकट को सरेंडर करना होगा. कुछ शुल्क काटकर रिफंड दे दिया जाता है.

ये भी पढ़ें: देश में 80 प्रतिशत लोग मोबाइल से बुक करते हैं ट्रेन की टिकट, कंफर्म टिकट के लिए अपनाएं ये तरीका

नई दिल्ली: ट्रेनों में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. इसके लिए वे ऑनलाइन या रेलवे के टिकट काउंटर से आरक्षित टिकट लेते हैं. ट्रेन का चार्ट बनने के बाद यदि कोई टिकट कैंसिल कराता है तो उसका रिफंड नहीं मिलता है. चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल करने पर प्रोसेसिंग चार्ज काटकर टिकट का पैसा रिफंड कर दिया जाता है. रेलवे के विंडो से ली गई आरक्षित श्रेणी की टिकट को भी चार्ट बनने से पहले कैंसिल कराने पर ही रिफंड मिलता है. रेलवे कुछ परिस्थितियों में चार्ट बनने और ट्रेन रवाना होने के बाद भी रिफंड देता है. आइए जानते हैं कब मिलता है रिफंड और क्या है इसको लेने का तरीका.

ट्रेन कैंसिल, डायवर्ट या शार्ट -टर्मिनेट होने पर
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यदि रेलवे की तरफ से ट्रेन कैंसिल की जाती है तो पूरा रिफंड मिलता है. ऑनलाइन टिकट खुद कैंसिल हो जाती है. जिन यात्रियों के पास विंडो टिकट होता है. उन्हें 72 घंटे के अंदर रेलवे के काउंटर से टिकट कैंसिल कराना होगा. यदि ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है या ट्रेन के डाइवर्ट होने के कारण यात्री उस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाता है, जहां तक उसने टिकट बुक किया हुआ है. ऐसे स्थिति में इंटरनेट टिकट वालों को ऑनलाइन टीडीआर फ़ाइल करना पड़ेगा. विंडो टिकट वाले रेलवे काउंटर पर टिकट जमा कर रिफंड ले सकते हैं.

ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले वेटिंग टिकट कैंसिल कर ले सकते हैं रिफंड
रेलवे अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रेलवे के काउंटर से लिया गया आरक्षित श्रेणी का विंडो टिकट यदि कंफर्म नहीं है. अगर टिकट वेटिंग में है तो ट्रेन चलने से आधे घंटे पहले तक उसे कैंसिल किया जा सकता है. 65 रुपये शुल्क काटकर टिकट का पैसा वापस किया जाता है. इंटरनेट से ली गई टिकट कंफर्म न होने पर स्वयं कैंसिल हो जाती है.

139 पर कॉल करने के बाद टिकट जमा करना होता है
यदि किसी यात्री के पास रेलवे काउंटर से लिया गया आरक्षित श्रेणी का कंफर्म टिकट है. यात्री चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल करना चाहता है लेकिन आसपास कोई टिकट काउंटर नहीं है तो यात्री 139 पर कॉल कर टिकट का पीएनआर नंबर व अन्य विवरण बताकर टिकट कैंसिल कर सकता है. इसके बाद कुछ घंटे के अंदर टिकट को रेलवे के काउंटर पर सरेंडर करना होता है. कुछ शुल्क काटकर पैसा वापस दे दिया जाता है. यदि विंडो टिकट वेटिंग में है तो यात्री ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले तक 139 पर कॉल कर टिकट कैंसिल कर सकते हैं. इसके बाद काउंटर पर जाकर टिकट को सरेंडर करना होगा. कुछ शुल्क काटकर रिफंड दे दिया जाता है.

ये भी पढ़ें: देश में 80 प्रतिशत लोग मोबाइल से बुक करते हैं ट्रेन की टिकट, कंफर्म टिकट के लिए अपनाएं ये तरीका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.