रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा, अदीब आजम खान और वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी सहित कुल 14 आरोपियों अभियुक्तों पर करोड़ों रुपये की शत्रु संपत्ति की भूमि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लेने के मामले की सुनवाई रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल की अदालत में विचाराधीन है. इस मामले में पुलिस द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र के आधार पर अदालत में आरोप तय कर दिए गए हैं. अब साक्ष्य के आधार पर मुकदमे की सुनवाई अब 23 फरवरी को होगी.
अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि गुरुवार को न्यायालय एसीजीएम प्रथम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए शोभित बंसल के न्यायालय में मोहम्मद आजम खान से संबंधित मामला था. मोहम्मद आजम खान और अन्य अभियुक्त के खिलाफ आज आरोप हुए थे. यह मामला थाना अजीमनगर का 2019 का है. 2019 में थाना अजीमनगर में यह मामला दर्ज हुआ था. मुकदमा वादी अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि मोहम्मद आजम खान और अन्य अभियुक्तगणों ने ग्राम सिगन खेड़ा की शत्रु संपत्ति को फर्जी वक्फनामा तैयार कर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया था.
इस मामले के सभी अभियुक्त गणों ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दिया था. कोर्ट ने सारे डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए. इस मामले में आजम खान सहित टोटल 14 लोग हैं. इन सभी पर गुरुवार को चार्ज तय किए गए हैं. अब इन लोगों पर कोर्ट में मामला चलेगा. इस मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान, अदीब आजम खान और ताज़ीन फातिमा सहित 14 आरोपी हैं. इसके अलावा जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोग और कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं. इस मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान, ताज़ीन फातिमा इन सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी. यह कुल 13 एकड़ से ज्यादा शत्रु संपत्ति है. अब अगली तारीख 23 फरवरी 2024 कोर्ट ने लगाई है जो वादी मुकदमा है उनके साक्ष्य के लिए.