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एल्विश यादव को धाराओं में संशोधन के चलते कोर्ट में किया गया पेश, फिलहाल जेल में ही कटेगी रात

Elvish Yadav presented in surajpur court: एल्विश यादव को बुधवार को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया. ऐसा मामले में धाराओं के संशोधन के चलते किया गया. पढ़ें पूरी खबर..

Elvish Yadav presented in surajpur court
Elvish Yadav presented in surajpur court
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 20, 2024, 8:42 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को ग्रेटर नोएडा स्थित सूरजपुर जिला सत्र न्यायालय में बुधवार को पेश किया गया. पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में संशोधन कर अलग धाराएं लगाई गई, जिसके लिए उसे कोर्ट में पेश किया गया था. पुलिस ने एल्विश के ऊपर पहले एनडीपीएस की धारा 8/20 लगाई थी. वहीं आज इसे संशोधित करते हुए धारा 8/22 लगाई गई है. जानकारी के अनुसार, इन धाराओं के तहत अगर एल्विश यादव दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल तक की सजा हो सकती है. इतना ही नहीं उसपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

दरअसल मामले में एनडीपीएस एक्ट लगने के बाद एल्विश यादव को जेल भेजना आसान हो गया था. नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 भारतीय संविधान का वह अधिनियम है, जो किसी व्यक्ति पर तब लगाया जाता है, जब वह नशीले पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, खेती, बिक्री या खरीद करता पाया जाता है. कोर्ट में धाराओं का संशोधन किए जाने के बाद उसे वापस जेल ले जाया गया.

यह भी पढ़ें-एल्विश यादव पर और कसेगा शिकंजा, नोएडा पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

गौरतलब है कि नोएडा पुलिस 17 मार्च को एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. उसके जेल जाने के बाद से गौतम बुद्ध नगर जिला सत्र न्यायालय में हड़ताल चल रही है. बुधवार को भी हड़ताल के चलते एल्विश यादव की जमानत की अर्जी उसके अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में पेश नहीं की जा सकी. इस मामले में अब तक एल्विश सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसमें पांच लोग जमानत पर, जबकि तीन जेल में हैं.

यह भी पढ़ें-एल्विश के करीबियों से नोएडा पुलिस ने की कई घंटों तक पूछताछ, जल्द हो सकती है नई गिरफ्तारियां

नई दिल्ली/नोएडा: रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को ग्रेटर नोएडा स्थित सूरजपुर जिला सत्र न्यायालय में बुधवार को पेश किया गया. पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में संशोधन कर अलग धाराएं लगाई गई, जिसके लिए उसे कोर्ट में पेश किया गया था. पुलिस ने एल्विश के ऊपर पहले एनडीपीएस की धारा 8/20 लगाई थी. वहीं आज इसे संशोधित करते हुए धारा 8/22 लगाई गई है. जानकारी के अनुसार, इन धाराओं के तहत अगर एल्विश यादव दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल तक की सजा हो सकती है. इतना ही नहीं उसपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

दरअसल मामले में एनडीपीएस एक्ट लगने के बाद एल्विश यादव को जेल भेजना आसान हो गया था. नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 भारतीय संविधान का वह अधिनियम है, जो किसी व्यक्ति पर तब लगाया जाता है, जब वह नशीले पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, खेती, बिक्री या खरीद करता पाया जाता है. कोर्ट में धाराओं का संशोधन किए जाने के बाद उसे वापस जेल ले जाया गया.

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गौरतलब है कि नोएडा पुलिस 17 मार्च को एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. उसके जेल जाने के बाद से गौतम बुद्ध नगर जिला सत्र न्यायालय में हड़ताल चल रही है. बुधवार को भी हड़ताल के चलते एल्विश यादव की जमानत की अर्जी उसके अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में पेश नहीं की जा सकी. इस मामले में अब तक एल्विश सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसमें पांच लोग जमानत पर, जबकि तीन जेल में हैं.

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