जोधपुर. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से गठित तदर्थ समिति की ओर से करवाए गए जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती देने पर रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसायटी सहित अन्य को नोटिस जारी किया गया है. जस्टिस डॉ. नुपूर भाटी की एकल पीठ के समक्ष अशोक गहलोत व अन्य 34 याचिकाकर्ताओं की ओर से मतदाता सूची सहित अन्य मामलों को लेकर डीसीए के चुनाव को चुनौती दी गई है.
अधिवक्ता विनीत आर दवे ने याचिका पेश करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया कि जोधपुर में तथाकथित तीन जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन जोधपुर के नाम से तीन संस्थाए संचालित हो रही थी, जिनका विलय करने के बाद आरसीए की ओर से एक तदर्थ समिति बनाई गई. अधिवक्ता दवे ने बताया कि तदर्थ समिति ने दुर्भावना पूर्ण उदेश्य से स्वैच्छा पूर्ण कार्य करते हुए 34 याचिकाकर्ता जो करीब 30 सालों से डीसीए जोधपुर के सदस्य थे, उन्हे मतदाता सूची से बाहर कर दिया. जबकि रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसायटी ने स्वयं 20.09.2021 को निर्णयात्मक आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में देते हुए कहा था कि याची पक्ष ही एक मात्र वैध डीसीए, जोधपुर के सदस्य है, जो की स्पोर्ट्स एक्ट, 2005 के प्रावधानों का आंशिक रूप से अनुपालन कर रहे थे.
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नोटिस जारी किया जवाब तलब : इसके बावजूद वादीगण को मतदाता सूची से अवैध तरीके से बाहर कर दिया गया, जबकि मतदाता सूची का अवलोकन करने से ही यह ज्ञात होता है कि इस सूची के 12 सदस्यों में से तीन सदस्य और दो अन्य सदस्य एक ही पते पर पंजीकृत है. इससे तदर्थ समिति का पक्षपात व स्वेच्छाचारिता साफ झलकती है. हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई करते स्थगन याचिका पर नोटिस जारी करते हुए 12 मार्च तक जवाब तलब किया है.