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दिल्ली: बुजुर्ग, विकलांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान का विकल्प, वोटिंग के लिए 25 अप्रैल तक भर सकते हैं फार्म - DELHI HOME VOTING SERVICE

राजधानी दिल्ली में निष्पक्ष व स्वतंत्र ढंग से चुनाव संपन्न करने के लिए निर्वाचन अधिकारी जुटे हैं. इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग दिल्ली ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने जा रहा है.

बुजुर्ग, विकलांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान का विकल्प
बुजुर्ग, विकलांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान का विकल्प
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 12, 2024, 4:14 PM IST

नई दिल्लीः देश भर में दिव्यांगता और बुढ़ापे के कारण बड़ी संख्या में लोग मतदान नहीं कर पाते हैं. इससे मतदान प्रतिशत कम होता जा रहा है. ऐसे में चुनाव आयोग पहली बार पोस्टल बैलेट के जरिए ऐसे मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा देने जा रहा है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दिल्लीवाले 25 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं.

दिव्यांग या 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए घर से मतदान करने या उन्हें मतदान केंद्र तक लाने व ले जाने की सुविधा चुनाव आयोग की ओर से दी जा रही है. इसके लिए ऐसे मतदाताओं को मतदाता फॉर्म 12 डी भरकर जमा करना होगा. यदि मतदाता को फार्म भरने में असुविधा हो रही है, तो इस फॉर्म को भरने में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) मतदाताओं की मदद करेंगे.

यहां से डाउनलोड करें फॉर्म: पात्र मतदाता https://tinyurl.com/42m46jfx पर जाकर फॉर्म 12 डी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद खुद फार्म भरकर रिटर्निंग आफिसर को जमा करें या बीएलओ की सहायता से फॉर्म भरकर जमा करा सकते हैं. दिल्ली में फॉर्म भरकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की गई है. सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय से पहले ही पात्र मतदाता इस फॉर्म को भर दें.

दिल्ली में 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्याः

  • कुल मतदाता - 2,63,771
  • पुरुष - 1,29,059
  • महिला - 1,34,705

दिल्ली में दिव्यांग मतदाताओं की संख्याः

  • कुल मतदाता - 71,794
  • पुरुष – 44,439
  • महिला - 27,350

रिटर्निंग आफिसर तय करेंगे कैसे मतदान कराना हैः फार्म जमा करने के बाद रिटर्निंग आफिसर स्थिति को देखते हुए निर्धारित करेंगे कि घर पर पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराना है या गाड़ी भेजकर दिव्यांग या बुजुर्ग व्यक्ति को मतदान केंद्र तक पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा देनी है. घर पर मतदान के लिए दो पोलिंग अधिकारी, वीडियोग्राफर और सुरक्षा कर्मी टीम निर्धारित तारीख और समय पर मतदाता के घर जाएगी. मतदाता को इसकी सूचना उसके मोबाइल नंबर पर पहले ही दे दी जाएगी, जिससे की वह घर पर उस वक्त मौजूद रहें. यदि किसी कारणवश पहली बार मतदाता घर पर नहीं है तो टीम दूसरी बार भी घर जाएगी.

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नई दिल्लीः देश भर में दिव्यांगता और बुढ़ापे के कारण बड़ी संख्या में लोग मतदान नहीं कर पाते हैं. इससे मतदान प्रतिशत कम होता जा रहा है. ऐसे में चुनाव आयोग पहली बार पोस्टल बैलेट के जरिए ऐसे मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा देने जा रहा है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दिल्लीवाले 25 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं.

दिव्यांग या 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए घर से मतदान करने या उन्हें मतदान केंद्र तक लाने व ले जाने की सुविधा चुनाव आयोग की ओर से दी जा रही है. इसके लिए ऐसे मतदाताओं को मतदाता फॉर्म 12 डी भरकर जमा करना होगा. यदि मतदाता को फार्म भरने में असुविधा हो रही है, तो इस फॉर्म को भरने में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) मतदाताओं की मदद करेंगे.

यहां से डाउनलोड करें फॉर्म: पात्र मतदाता https://tinyurl.com/42m46jfx पर जाकर फॉर्म 12 डी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद खुद फार्म भरकर रिटर्निंग आफिसर को जमा करें या बीएलओ की सहायता से फॉर्म भरकर जमा करा सकते हैं. दिल्ली में फॉर्म भरकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की गई है. सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय से पहले ही पात्र मतदाता इस फॉर्म को भर दें.

दिल्ली में 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्याः

  • कुल मतदाता - 2,63,771
  • पुरुष - 1,29,059
  • महिला - 1,34,705

दिल्ली में दिव्यांग मतदाताओं की संख्याः

  • कुल मतदाता - 71,794
  • पुरुष – 44,439
  • महिला - 27,350

रिटर्निंग आफिसर तय करेंगे कैसे मतदान कराना हैः फार्म जमा करने के बाद रिटर्निंग आफिसर स्थिति को देखते हुए निर्धारित करेंगे कि घर पर पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराना है या गाड़ी भेजकर दिव्यांग या बुजुर्ग व्यक्ति को मतदान केंद्र तक पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा देनी है. घर पर मतदान के लिए दो पोलिंग अधिकारी, वीडियोग्राफर और सुरक्षा कर्मी टीम निर्धारित तारीख और समय पर मतदाता के घर जाएगी. मतदाता को इसकी सूचना उसके मोबाइल नंबर पर पहले ही दे दी जाएगी, जिससे की वह घर पर उस वक्त मौजूद रहें. यदि किसी कारणवश पहली बार मतदाता घर पर नहीं है तो टीम दूसरी बार भी घर जाएगी.

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